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Tuesday, October 28, 2014

नाम निर्देशन-पत्र के साथ देनी होगी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी

नाम निर्देशन-पत्र के साथ देनी होगी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी

खण्डवा - ( 25 अक्टूबर ) - नगरीय निकायों का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी भी देनी होगी। शपथ-पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जाना अनिवार्य है। 
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अभ्यर्थी, किसी कॉलम को स्मरण करवाने के बाद भी भरने में असफल रहता है, तो जॉच के समय नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में निरंक लिखा जायेगा। शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र की दो अतिरिक्त कापी भी देनी होगी। शपथ-पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जायेगा।
क्र./100/2014/1620/वर्मा

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण संबंधित प्रशिक्षण सम्पन्न

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण संबंधित प्रशिक्षण सम्पन्न

खण्डवा - ( 25 अक्टूबर ) - त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आम चुनाव वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड और सरपंच के पद के आरक्षण के लिये विहित अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत एवं ब्लाक पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण 25 अक्टूबर शनिवार को जिला पंचायत सभागृह में दो चरणो में आयोजित किया गया। पंधाना, छैगंावमाखन एवं खण्डवा जनपद पचंायत के संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रातः 10.00 बजे से एवं हरसूद, बलडी, खालवा एवं पुनासा जनपद पंचायत के संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण दोपहर 2.00 बजे से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पंच एवं सरपंच के आरक्षण हेतु लाड डालने की प्रक्रिया, सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग अनारक्षित एवं 50 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण की प्रक्रिया को समझाया गया। इस दौरान शासन से प्राप्त निर्देशो की विस्तृत जानकारी सभी को दी गई। साथ ही अभी तक इन अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही व आगामी तैयारियों की चर्चा भी की गई। प्रशिक्षण जिला सहायक संचालक श्री जम्बू जैन के द्वारा दिया गया। 
क्र./99/2014/1619/वर्मा

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन
संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी

खण्डवा (21 ,अक्टूबर,2014) - नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदान दलों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी। संविदा कर्मियों की ड्यूटी शासकीय कर्मचारियों की कमी होने पर अपरिहार्य स्थिति में ही लगाने के निर्देश दिये गये हैं। 
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने कहा है कि ऐसे संविदा कर्मी की ड्यूटी लगाई जायेगी जिनकी सेवा निरंतर तीन वर्ष एवं उससे अधिक होगी। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के गठन पर संविदा कर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 नहीं बनाया जाये। इन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक-2, 3 एवं 4 बनाया जा सकता है। 
क्रमांक/86/2014/1605/वर्मा

त्रिस्तरीय निर्वाचन के अंतर्गत आरक्षण पर प्रशिक्षण सम्पन्न

त्रिस्तरीय निर्वाचन के अंतर्गत आरक्षण पर प्रशिक्षण सम्पन्न
कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल भी हुए शामिल
आरक्षण कार्य में किसी भी प्रकार कि सिफारिश पर हुआ कार्य तो कड़ी कार्यवाही - कलेक्टर श्री अग्रवाल

खण्डवा (20,अक्टूबर,2014) - सरपंचो और पंचो के आरक्षण में किसी भी प्रकार कि सिफारिश पर यदि कार्य किया गया, तो यह कृत्य चुनाव कार्य मंे गड़बड़ी की श्रेणी में लेते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें की ऐसी गलती न हो। यह स्पष्ट निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागृह मंे त्रिस्तरीय निर्वाचन में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने दिए। उन्होंने स्पष्ट आदेश हुए कहा कि सभी प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करे की आयोग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया को लेकर प्राप्त निर्देशांे का अध्ययन कर लें। साथ ही इस दौरान आने वाली दिक्कतों का निराकरण भी वरिष्ठ अधिकारियों से करा लें। 
प्रशिक्षण में मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमित तोमर ने बताया कि जिले में 27 अक्टूबर को सरपंचो एवं पंचो का आरक्षण किया जाएगा। वही 28 अक्टूबर को जनपद पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण का कार्य होगा। 
  प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को आरक्षण प्रक्रिया के पूर्व अपना पूरा होमवर्क करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आरक्षण कार्य की पूर्व तैयारी कर लें। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग पर्ची तैयार कर लें। अलग-अलग लिफाफे तैयार कर लें। और सूकुन से बिना किसी गलती के यह कार्य संपादित करें। 
सरपंचो के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सीईओ जिला पंचायत श्री तोमर को 25 एवं 26 अक्टूबर को पृथक से आरक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में आने वाले सभी संबंधित अधिकारी अपडेट होकर अपनी जानकारी लेकर आयें और अपनी ग्राम पंचायतों के उदाहरणों पर आरक्षण प्रक्रिया को समझें। ताकि उन्हें कार्य के संपादन के दौरान कोई दिक्कत न आए। 
त्रिस्तरीय निर्वाचन में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सहायक संचालक पंचायत प्रकोष्ठ जम्बू जैन ने सभी अधिकारियों को आरक्षण संबंधी प्रक्रिया से परिचित कराया। साथ ही इस दौरान अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल ने भी उपस्थित अधिकारियों के प्रश्नों के जवाब दिए। 
क्रमांक/84/2014/1603/वर्मा

नगरीय निकाय निर्वाचन में लागू होंगे पेड-न्यूज के प्रावधान

नगरीय निकाय निर्वाचन में लागू होंगे पेड-न्यूज के प्रावधान
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री परशुराम ने कलेक्टर्स को दिये निर्देश

खण्डवा (18,अक्टूबर,2014) - लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन की तरह नगरीय निकाय निर्वाचन में भी पेड-न्यूज के प्रावधान लागू होंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन में व्यय की सीमा केवल नगरपालिक निगम के महापौर, नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के लिये ही निर्धारित है। अतरू पेड-न्यूज के प्रावधान केवल इन्हीं पर लागू होंगे। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने जिला कलेक्टर्स को पेड-न्यूज के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
श्री परशुराम ने कहा है कि पेड-न्यूज के प्रावधानों का उद्देश्य निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता लाना, धन एवं बाहुबल की किसी भी निर्णायक भूमिका पर अंकुश लगाना और सभी अभ्यर्थियों के लिये एक समान अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हो सके।
जिला स्तरीय समिति - पेड-न्यूज की मॉनीटरिंग के लिये जिला एवं राज्य-स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। जिला-स्तरीय समिति में कलेक्टर अथवा उसके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक तथा निष्पक्ष पत्रकार सदस्य होगा। समिति के सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे।
राज्य स्तरीय समिति - राज्य-स्तरीय समिति के अध्यक्ष, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिये नियुक्त एक प्रेक्षक, आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार और समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे। आयुक्त जनसंपर्क द्वारा मनोनीत अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे।
पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन और प्रसारण की अनुमति के लिये जिला-स्तरीय समिति में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रसारण के 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति दो दिन में आवेदन का निराकरण करेगी। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त शिकायत की जाँच कर समिति अपना प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को देगी। रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस भेजेगा, जिसका जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा। जवाब निर्धारित समय पर नहीं देने पर एक-तरफा कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत संबंधित विज्ञापन को डीपीआर/डीएबीपी की दर के आधार पर कल्पित व्यय राशि की गणना करते हुए इसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। समिति राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री की भी जाँच करेगी। समिति स्व-प्रेरणा से भी संदिग्ध पेड-न्यूज एवं प्रसारण की जाँच कर सकती है।
जिला-स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपील राज्य-स्तरीय समिति में कर सकता है। राज्य-स्तरीय समिति अपील प्राप्त होने के 96 घंटे के भीतर उसका निराकरण करेगी। राज्य-स्तरीय समिति के आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपील राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
क्रमांक/77/2014/1596/वर्मा

जिला स्तरीय रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर भोपाल में प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण

जिला स्तरीय रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर भोपाल में प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण 

खण्डवा (16,अक्टूबर,2014) - नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 2014-15 के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारियों का 17 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर शामिल होंगे। जिनके की आदेश उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा जारी कर दिए गए है। जिसमें -
17 अक्टूबर को बी. कार्तिकेयन एसडीएम पुनासा एवं रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद मूंदी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
वही 17 अक्टूबर को ही जानकी यादव एसडीएम पंधाना एवं रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद पंधाना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।
इसीप्रकार 17 अक्टूबर को ब्रजेन्द्र रावत तहसीलदार पंधाना एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार 17 अक्टूबर को तहसीलदार खालवा एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत खालवा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
वही 19 अक्टूबर को साशवत शर्मा तहसीलदार खण्डवा एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार 19 अक्टूबर को महेन्द्र जोशी तहसीलदार हरसूद एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत हरसूद प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
वही 19 अक्टूबर को रत्नेश श्रीवास्तव तहसीलदार पुनासा एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार 20 अक्टूबर को महेन्द्र सिंह कवचे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  खण्डवा एवं जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
क्रमांक/60/2014/1577/वर्मा

नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन करे प्रस्तुत

नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन करे प्रस्तुत
समय-सीमा की बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दिए निर्देश
सभी सही है, तो प्रमाण पत्र दे दो,
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मुझे तो 190 मतदान केन्द्रों का फोटोग्राफ के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनों में प्रस्तुत करे
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तहसीलदार स्वयं जाए आरआई और पटवारीयों के मथे ना बैठे
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पीठासीन अधिकारियों का 3-4 दिन में करे निर्धारण
डेटा बेस करे तैयार
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जिला अधिकारियों की ली क्लॉस, बताई नवीन ईवीएम मशीन की बारिकीयां

खण्डवा - (22  सितम्बर,2014) - सोमवार को कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कृषि महोत्सव की तैयारियों समीक्षा के बाद कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से पृथक-पृथक प्राप्त दावे आपत्तियों की जानकारी लेते हुए उनके निराकरण का रिव्यू किया। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी दावे आपत्तियों की प्रविष्टि जल्द से जल्द से जल्द ऑनलाईन करा दे। इसके साथ ही उन्होंने 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में मतदाता सूची का वाचन करने की जानकारी एवं निर्देश दिए। 
नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण हो गया क्या ? - नगरीय निकाय निर्वाचन समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एसडीएम व तहसीलदारों से नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों के निरीक्षण हो जाने संबंधित जानकारी मॉंगी। जिस पर तहसीलदारों द्वारा पटवारी एवं आरआई के द्वारा मतदान केन्द्रों के निरीक्षण हो जाने की बात बताई गई। जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने कहा कि यदि सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण हो गया है। तो मुझे निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। किसके पास निरीक्षण प्रतिवेदन है बताये ? जिस पर किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा जवाब न दे पाने पर उन्होंने शुरूआत से नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों में निरीक्षण के निर्देश दिए।  
मुझे तो 190 मतदान केन्द्रों का फोटोग्राफ के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनों में प्रस्तुत करे - बैठक में पूर्व किए एवं कराए गए निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किसी भी अधिकारी द्वारा न कर सकने पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने सभी संबंधित राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को आगामी सात दिनों में सभी 190 नगरीय निकाय के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर फोटोग्राफ के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि तहसीलदार यह सुनिश्चित करे कि वह स्वयं जाए या नायब तहसीलदार को भेजे। पटवारी और आरआई के भरोसे न बैठे। 
पंधाना एवं मूंदी के सीएमओ तो सभी मतदान केन्द्रांे पर जाकर निरीक्षण करे। वही नगर निगम आयुक्त अपने अधिनस्थ अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कराए। आगामी 14 दिनांे बाद मैं स्वयं मतदान केन्द्रों में जाकर वहॉं का जायजा लूॅंगा।
पीठासीन अधिकारियों का 3-4 दिन में करे निर्धारण डेटा बेस करे तैयार - नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय को आगामी 3-4 दिनों में पीठासीन अधिकारियों का निर्धारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारियों की सूची जल्द से जल्द लेकर 3-4 दिनों में डेटा बेस तैयार कर ले। ताकि अक्टूंबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सके।
जिला अधिकारियों की ली क्लॉस, बताई नवीन ईवीएम मशीन की बारिकीयां - विगत सोमवार की तरह ही इस बार भी समय-सीमा की बैठक के बाद कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने स्थानीय निकाय निर्वाचन में उपयोग में लाए जानी वाली ईवीएम मशीन पर सभी जिला अधिकारियों की स्पेशल क्लास ली। जिसमें खुद मॉस्टर टेªनर्स बनकर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अण्डर वोट, अनफिनीश्ड वोट, फिनीश्ड वोट, और मशीन तैयार करने जैसी अत्यन्त बारिक जानकारी भी प्रयोगिक रूप से जिला अधिकारियों को दी।
साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस नवीन ईवीएम मशीन में  -
नगरीय निकाय एवं स्थानीय निकाय निर्वाचन में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम में सिंगल विण्डो डिस्पले होगा।
वही इस मशीन में सबसे महत्वपूर्ण डीएमएम डिवाईस होगी।
नगरीय निकाय चुनाव में एक कन्ट्रोल युनिट के साथ दो वेलेट युनिट महापौर और पार्षद की लगाई जाएगी।
वही स्थानीय निकाय निर्वाचन में तीन वेलेट यूनिट सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत सदस्य जोडी जाएगी।
ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन परम्परागत रूप से होगा।
वही दृष्टिहिनों के लिए ब्रेल लिपि में क्रमांक उल्लेखित किए जाएगें।
इसमें भी नोटा का ऑप्शन होगा।
क्रमांक/97/2014/1468/वर्मा