JAGO MATDATA JAGO

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Tuesday, October 28, 2014

नाम निर्देशन-पत्र के साथ देनी होगी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी

नाम निर्देशन-पत्र के साथ देनी होगी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी

खण्डवा - ( 25 अक्टूबर ) - नगरीय निकायों का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी भी देनी होगी। शपथ-पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जाना अनिवार्य है। 
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अभ्यर्थी, किसी कॉलम को स्मरण करवाने के बाद भी भरने में असफल रहता है, तो जॉच के समय नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में निरंक लिखा जायेगा। शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र की दो अतिरिक्त कापी भी देनी होगी। शपथ-पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जायेगा।
क्र./100/2014/1620/वर्मा

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण संबंधित प्रशिक्षण सम्पन्न

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण संबंधित प्रशिक्षण सम्पन्न

खण्डवा - ( 25 अक्टूबर ) - त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आम चुनाव वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड और सरपंच के पद के आरक्षण के लिये विहित अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत एवं ब्लाक पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण 25 अक्टूबर शनिवार को जिला पंचायत सभागृह में दो चरणो में आयोजित किया गया। पंधाना, छैगंावमाखन एवं खण्डवा जनपद पचंायत के संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रातः 10.00 बजे से एवं हरसूद, बलडी, खालवा एवं पुनासा जनपद पंचायत के संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण दोपहर 2.00 बजे से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पंच एवं सरपंच के आरक्षण हेतु लाड डालने की प्रक्रिया, सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग अनारक्षित एवं 50 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण की प्रक्रिया को समझाया गया। इस दौरान शासन से प्राप्त निर्देशो की विस्तृत जानकारी सभी को दी गई। साथ ही अभी तक इन अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही व आगामी तैयारियों की चर्चा भी की गई। प्रशिक्षण जिला सहायक संचालक श्री जम्बू जैन के द्वारा दिया गया। 
क्र./99/2014/1619/वर्मा

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन
संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी

खण्डवा (21 ,अक्टूबर,2014) - नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदान दलों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी। संविदा कर्मियों की ड्यूटी शासकीय कर्मचारियों की कमी होने पर अपरिहार्य स्थिति में ही लगाने के निर्देश दिये गये हैं। 
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने कहा है कि ऐसे संविदा कर्मी की ड्यूटी लगाई जायेगी जिनकी सेवा निरंतर तीन वर्ष एवं उससे अधिक होगी। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के गठन पर संविदा कर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 नहीं बनाया जाये। इन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक-2, 3 एवं 4 बनाया जा सकता है। 
क्रमांक/86/2014/1605/वर्मा

त्रिस्तरीय निर्वाचन के अंतर्गत आरक्षण पर प्रशिक्षण सम्पन्न

त्रिस्तरीय निर्वाचन के अंतर्गत आरक्षण पर प्रशिक्षण सम्पन्न
कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल भी हुए शामिल
आरक्षण कार्य में किसी भी प्रकार कि सिफारिश पर हुआ कार्य तो कड़ी कार्यवाही - कलेक्टर श्री अग्रवाल

खण्डवा (20,अक्टूबर,2014) - सरपंचो और पंचो के आरक्षण में किसी भी प्रकार कि सिफारिश पर यदि कार्य किया गया, तो यह कृत्य चुनाव कार्य मंे गड़बड़ी की श्रेणी में लेते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें की ऐसी गलती न हो। यह स्पष्ट निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागृह मंे त्रिस्तरीय निर्वाचन में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने दिए। उन्होंने स्पष्ट आदेश हुए कहा कि सभी प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करे की आयोग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया को लेकर प्राप्त निर्देशांे का अध्ययन कर लें। साथ ही इस दौरान आने वाली दिक्कतों का निराकरण भी वरिष्ठ अधिकारियों से करा लें। 
प्रशिक्षण में मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमित तोमर ने बताया कि जिले में 27 अक्टूबर को सरपंचो एवं पंचो का आरक्षण किया जाएगा। वही 28 अक्टूबर को जनपद पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण का कार्य होगा। 
  प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को आरक्षण प्रक्रिया के पूर्व अपना पूरा होमवर्क करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आरक्षण कार्य की पूर्व तैयारी कर लें। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग पर्ची तैयार कर लें। अलग-अलग लिफाफे तैयार कर लें। और सूकुन से बिना किसी गलती के यह कार्य संपादित करें। 
सरपंचो के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सीईओ जिला पंचायत श्री तोमर को 25 एवं 26 अक्टूबर को पृथक से आरक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में आने वाले सभी संबंधित अधिकारी अपडेट होकर अपनी जानकारी लेकर आयें और अपनी ग्राम पंचायतों के उदाहरणों पर आरक्षण प्रक्रिया को समझें। ताकि उन्हें कार्य के संपादन के दौरान कोई दिक्कत न आए। 
त्रिस्तरीय निर्वाचन में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सहायक संचालक पंचायत प्रकोष्ठ जम्बू जैन ने सभी अधिकारियों को आरक्षण संबंधी प्रक्रिया से परिचित कराया। साथ ही इस दौरान अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल ने भी उपस्थित अधिकारियों के प्रश्नों के जवाब दिए। 
क्रमांक/84/2014/1603/वर्मा

नगरीय निकाय निर्वाचन में लागू होंगे पेड-न्यूज के प्रावधान

नगरीय निकाय निर्वाचन में लागू होंगे पेड-न्यूज के प्रावधान
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री परशुराम ने कलेक्टर्स को दिये निर्देश

खण्डवा (18,अक्टूबर,2014) - लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन की तरह नगरीय निकाय निर्वाचन में भी पेड-न्यूज के प्रावधान लागू होंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन में व्यय की सीमा केवल नगरपालिक निगम के महापौर, नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के लिये ही निर्धारित है। अतरू पेड-न्यूज के प्रावधान केवल इन्हीं पर लागू होंगे। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने जिला कलेक्टर्स को पेड-न्यूज के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
श्री परशुराम ने कहा है कि पेड-न्यूज के प्रावधानों का उद्देश्य निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता लाना, धन एवं बाहुबल की किसी भी निर्णायक भूमिका पर अंकुश लगाना और सभी अभ्यर्थियों के लिये एक समान अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हो सके।
जिला स्तरीय समिति - पेड-न्यूज की मॉनीटरिंग के लिये जिला एवं राज्य-स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। जिला-स्तरीय समिति में कलेक्टर अथवा उसके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक तथा निष्पक्ष पत्रकार सदस्य होगा। समिति के सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे।
राज्य स्तरीय समिति - राज्य-स्तरीय समिति के अध्यक्ष, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिये नियुक्त एक प्रेक्षक, आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार और समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे। आयुक्त जनसंपर्क द्वारा मनोनीत अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे।
पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन और प्रसारण की अनुमति के लिये जिला-स्तरीय समिति में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रसारण के 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति दो दिन में आवेदन का निराकरण करेगी। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त शिकायत की जाँच कर समिति अपना प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को देगी। रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस भेजेगा, जिसका जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा। जवाब निर्धारित समय पर नहीं देने पर एक-तरफा कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत संबंधित विज्ञापन को डीपीआर/डीएबीपी की दर के आधार पर कल्पित व्यय राशि की गणना करते हुए इसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। समिति राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री की भी जाँच करेगी। समिति स्व-प्रेरणा से भी संदिग्ध पेड-न्यूज एवं प्रसारण की जाँच कर सकती है।
जिला-स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपील राज्य-स्तरीय समिति में कर सकता है। राज्य-स्तरीय समिति अपील प्राप्त होने के 96 घंटे के भीतर उसका निराकरण करेगी। राज्य-स्तरीय समिति के आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपील राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
क्रमांक/77/2014/1596/वर्मा

जिला स्तरीय रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर भोपाल में प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण

जिला स्तरीय रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर भोपाल में प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण 

खण्डवा (16,अक्टूबर,2014) - नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 2014-15 के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारियों का 17 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर शामिल होंगे। जिनके की आदेश उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा जारी कर दिए गए है। जिसमें -
17 अक्टूबर को बी. कार्तिकेयन एसडीएम पुनासा एवं रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद मूंदी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
वही 17 अक्टूबर को ही जानकी यादव एसडीएम पंधाना एवं रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद पंधाना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।
इसीप्रकार 17 अक्टूबर को ब्रजेन्द्र रावत तहसीलदार पंधाना एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार 17 अक्टूबर को तहसीलदार खालवा एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत खालवा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
वही 19 अक्टूबर को साशवत शर्मा तहसीलदार खण्डवा एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार 19 अक्टूबर को महेन्द्र जोशी तहसीलदार हरसूद एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत हरसूद प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
वही 19 अक्टूबर को रत्नेश श्रीवास्तव तहसीलदार पुनासा एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार 20 अक्टूबर को महेन्द्र सिंह कवचे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  खण्डवा एवं जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
क्रमांक/60/2014/1577/वर्मा

नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन करे प्रस्तुत

नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन करे प्रस्तुत
समय-सीमा की बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दिए निर्देश
सभी सही है, तो प्रमाण पत्र दे दो,
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मुझे तो 190 मतदान केन्द्रों का फोटोग्राफ के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनों में प्रस्तुत करे
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तहसीलदार स्वयं जाए आरआई और पटवारीयों के मथे ना बैठे
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पीठासीन अधिकारियों का 3-4 दिन में करे निर्धारण
डेटा बेस करे तैयार
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जिला अधिकारियों की ली क्लॉस, बताई नवीन ईवीएम मशीन की बारिकीयां

खण्डवा - (22  सितम्बर,2014) - सोमवार को कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कृषि महोत्सव की तैयारियों समीक्षा के बाद कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से पृथक-पृथक प्राप्त दावे आपत्तियों की जानकारी लेते हुए उनके निराकरण का रिव्यू किया। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी दावे आपत्तियों की प्रविष्टि जल्द से जल्द से जल्द ऑनलाईन करा दे। इसके साथ ही उन्होंने 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में मतदाता सूची का वाचन करने की जानकारी एवं निर्देश दिए। 
नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण हो गया क्या ? - नगरीय निकाय निर्वाचन समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एसडीएम व तहसीलदारों से नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों के निरीक्षण हो जाने संबंधित जानकारी मॉंगी। जिस पर तहसीलदारों द्वारा पटवारी एवं आरआई के द्वारा मतदान केन्द्रों के निरीक्षण हो जाने की बात बताई गई। जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने कहा कि यदि सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण हो गया है। तो मुझे निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। किसके पास निरीक्षण प्रतिवेदन है बताये ? जिस पर किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा जवाब न दे पाने पर उन्होंने शुरूआत से नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों में निरीक्षण के निर्देश दिए।  
मुझे तो 190 मतदान केन्द्रों का फोटोग्राफ के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनों में प्रस्तुत करे - बैठक में पूर्व किए एवं कराए गए निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किसी भी अधिकारी द्वारा न कर सकने पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने सभी संबंधित राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को आगामी सात दिनों में सभी 190 नगरीय निकाय के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर फोटोग्राफ के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि तहसीलदार यह सुनिश्चित करे कि वह स्वयं जाए या नायब तहसीलदार को भेजे। पटवारी और आरआई के भरोसे न बैठे। 
पंधाना एवं मूंदी के सीएमओ तो सभी मतदान केन्द्रांे पर जाकर निरीक्षण करे। वही नगर निगम आयुक्त अपने अधिनस्थ अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कराए। आगामी 14 दिनांे बाद मैं स्वयं मतदान केन्द्रों में जाकर वहॉं का जायजा लूॅंगा।
पीठासीन अधिकारियों का 3-4 दिन में करे निर्धारण डेटा बेस करे तैयार - नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय को आगामी 3-4 दिनों में पीठासीन अधिकारियों का निर्धारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारियों की सूची जल्द से जल्द लेकर 3-4 दिनों में डेटा बेस तैयार कर ले। ताकि अक्टूंबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सके।
जिला अधिकारियों की ली क्लॉस, बताई नवीन ईवीएम मशीन की बारिकीयां - विगत सोमवार की तरह ही इस बार भी समय-सीमा की बैठक के बाद कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने स्थानीय निकाय निर्वाचन में उपयोग में लाए जानी वाली ईवीएम मशीन पर सभी जिला अधिकारियों की स्पेशल क्लास ली। जिसमें खुद मॉस्टर टेªनर्स बनकर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अण्डर वोट, अनफिनीश्ड वोट, फिनीश्ड वोट, और मशीन तैयार करने जैसी अत्यन्त बारिक जानकारी भी प्रयोगिक रूप से जिला अधिकारियों को दी।
साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस नवीन ईवीएम मशीन में  -
नगरीय निकाय एवं स्थानीय निकाय निर्वाचन में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम में सिंगल विण्डो डिस्पले होगा।
वही इस मशीन में सबसे महत्वपूर्ण डीएमएम डिवाईस होगी।
नगरीय निकाय चुनाव में एक कन्ट्रोल युनिट के साथ दो वेलेट युनिट महापौर और पार्षद की लगाई जाएगी।
वही स्थानीय निकाय निर्वाचन में तीन वेलेट यूनिट सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत सदस्य जोडी जाएगी।
ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन परम्परागत रूप से होगा।
वही दृष्टिहिनों के लिए ब्रेल लिपि में क्रमांक उल्लेखित किए जाएगें।
इसमें भी नोटा का ऑप्शन होगा।
क्रमांक/97/2014/1468/वर्मा

ग्राम सभा में दो अक्टूबर को होगा प्रारूप मतदाता सूची का वाचन

ग्राम सभा में दो अक्टूबर को होगा प्रारूप मतदाता सूची का वाचन
आयुक्त श्री परशुराम ने दिये कलेक्टर्स को निर्देश

खण्डवा (23, सितम्बर,2014) - आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर.परशुराम ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा में फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का वाचन करवाने के निर्देश दिये हैं। इससे मतदाता निर्धारित समय में दावे-आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे। मतदाता सूची के संबंध में दावे तथा आपत्तियाँ 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक ली जायेंगी।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने बताया है कि ग्राम सभा के दौरान ही प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा आवेदकों को दावे-आपत्ति के फार्म उपलब्ध करवाये जायेंगे। फार्म वहीं भरवाकर वापस भी लिये जायेंगे। प्रत्येक दावा-आपत्ति प्राप्ति केन्द्र के बाहर प्राधिकृत कर्मचारी का नाम, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर और उन ग्रामों का नाम जिनके दावे-आपत्ति उस केन्द्र पर प्राप्त किये जा रहे हैं, स्पष्ट प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। 
क्रमांक/103/2014/1475/वर्मा 

जन-जन तक पहॅुचाए ईवीएम मषीन, कराए प्रदर्षन

जन-जन तक पहॅुचाए ईवीएम मषीन, कराए प्रदर्षन
सभी संबंधित अधिकारियों को कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दिए निर्देष
अगली समय-सीमा की बैठक में ईबीएम मशीन का करे डेमोस्टेशन
जिला अधिकारियों को दे प्रशिक्षण 

खण्डवा (10सितम्बर,2014) - आगामी नगरीय निकाय एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचन में पहली बार ईवीएम मषीन का उपयोग होना है। इसलिए जन - जन तक ईवीएम मषीन को पहॅुचाएॅं उनका प्रदर्षन कराए। ताकि आम जन ईवीएम मषीन की बारिकीयों को समझ सके जान सके। और चुनाव के समय अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग कर सके। यह निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निकाय चुनाव श्री महेष अग्रवाल ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्वों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिए। 
उन्होंने आदेष देते हुए कहा कि सभी अधिकारी ईवीएम मषीनों का प्रदर्षन ऐसे स्थलों पर कराएॅं जहॉं अधिक से अधिक नागरिक उसे देख सके। साथ ही ईवीएम मषीन के प्रचालन की प्रक्रिया सीख सके। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देष दिए की ईवीएम मषीनों का प्रदर्षन अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी, भीड़भाड़ वाले चौराहों, बाजार हाटो, में कराए। 
उल्लेखनीय है कि आगामी नगरीय निकाय के चुनावों में महापौर एवं पार्षदों के निर्वाचन के लिए भी अत्याधुनिक ईवीएम मषीन का उपयोग होना है। वही स्थानीय निकायों के चुनावों में भी सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन में भी इनका उपयोग होगा।
अगली समय-सीमा की बैठक में ईबीएम मशीन का करे  प्रदर्शन - इसके साथ ही कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय एवं स्थानीय निर्वाचन को अगली समय - सीमा की बैठक में भी ईवीएम मशीनों के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी जिला अधिकारियों को ईवीएम मषीनों का महज प्रदर्शन ही नही ईवीएम मशीन के प्रचालन की बारिकियों की भी जानकारी होना चाहिए। 
कुछ स्थानों पर जनपद हरसूद में ईवीएम का किया गया प्रदर्षन - इसके साथ ही जिले में विभिन्न तहसीलों में ईवीएम मषीनों के प्रषिक्षण एवं प्रदर्षन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अंतर्गत पुनासा एवं हरसूद में ईवीएम का प्रदर्षन कराने के साथ ही प्रषिक्षण का भी आयोजन किया गया। 
क्रमांक/56/2014/1426/वर्मा

Monday, October 27, 2014

नगरी निकाय निर्वाचन में होगा शपथ-पत्र का उपयोग

नगरी निकाय निर्वाचन में होगा शपथ-पत्र का उपयोग

खण्डवा (27 अगस्त,2014) - नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 में शपथ-पत्र का उपयोग किया जायेगा। शपथ-पत्र को मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए सहज दृश्य स्थल पर रखा जायेगा।
शपथ-पत्र
मैं भारतीय लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखूँगा/रखूँगी। साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करूँगा/करूँगी।
क्रमांक/138/2014/1344/वर्मा

पंधाना में स्वीप योजनातंर्गत मतदाता कैम्प का आयोजन 26 अगस्त को

पंधाना में स्वीप योजनातंर्गत मतदाता कैम्प का आयोजन 26 अगस्त को

खण्डवा (25 अगस्त,2014) - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार नगर परिषद पंधाना में 26 अगस्त को प्रातः10 बजे से 05 बजे तक स्वीप योजनान्तर्गत विशेष मतदाता कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचान रजिस्टार अधिकारी पंधाना द्वारा बताया गया है कि दिनांक 01 जनवरी 2015 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2015 प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इस हेतु नगर परिषद पंधाना पर 26 अगस्त को विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्देश्य नवीन मतदाता परिचय पत्र तैयार करना, त्रुटीपूर्ण मतदाता परिचय पत्र, त्रुटी सुधार करना, डुप्लीकेट कलर लेमिनेटेड परिचय पत्र तैयार कर उसी दिन वितरण करने की कार्यवाही करना है।
क्रमांक/127/2014/1333/वर्मा

प्रेक्षक महोदय द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य की समीक्षा

प्रेक्षक महोदय द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य की समीक्षा 

खण्डवा (23 अगस्त,2014) -पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री एम.एस. भिलाला 20 तारिख को खण्डवा पहॅुचे थे। जिस पर उन्होंने कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल के साथ प्रथम चरण प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य की समीक्षा की थी। तथा उन्होने कार्य की सराहना करते हुये संतोष व्यक्त किया। 
इसके बाद प्रेक्षक द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी जी.एस. डोडिया के साथ  खण्डवा, पंधाना, पुनासा, छैगॉवमाखन, हरसूद, किल्लौद, खालवा विकासखण्ड की पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची की समीक्षा की गई। खण्डवा जिले की मतदाता सूची की चेक लिस्ट 30 अगस्त तक वेण्डर द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना थी। लेकिन वेण्डर द्वारा सातों विकासखण्डों की मतदाता सूची की चेक लिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को समय से पूर्व उपलब्ध करा दी गई है। रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट की जॉच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों का वेण्डर से सुधार कार्य करवाया जा रहा है। प्रेक्षक श्री भिलाला द्वारा रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा वार्डवार तैयार कराये गये नजरी नक्शों की भी सराहना की गई। मतदाता सूची का कार्य विधिवत एवं समय-सीमा में संपन्न कराया जा रहा है।  
क्रमांक/118/2014/1324/वर्मा

मध्यप्रदेश में सहकारी बेंकों की चुनाव प्रक्रिया 11 अगस्त से होगी प्रारंभ

मध्यप्रदेश में सहकारी बेंकों की चुनाव प्रक्रिया 11 अगस्त से होगी प्रारंभ
निर्वाचन प्रक्रिया 30 सितम्बर तक होगी पूरी

खण्डवा (06 अगस्त, 2014) - मध्यप्रदेश के 38 जिला सहकारी बेंकों में से 32 जिले के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन की प्रक्रिया 11 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी श्री प्रभात पाराशर ने बताया कि प्रदेश में सहकारी बेंकों के चुनाव 2 चरण में होंगे।
प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सदस्यता-सूची का प्रकाशन कर आपत्तियों के निराकरण के बाद सदस्यता-सूची अंतिम की जायेगी। इस प्रक्रिया में 25 दिन का समय लगेगा। चुनाव का दूसरा चरण 10 सितम्बर 2014 से प्रारंभ होगा, जिसमें बेंक के संचालक मण्डल एवं अध्यक्ष का चुनाव होगा। 30 सितम्बर तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होगी। जिन जिला सहकारी बेंकों में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, उनमें भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, खण्डवा, खरगोन, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, ग्वालियर, दतिया, गुना, मुरैना, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर और सागर शामिल हैं। 
बेंक चुनाव के प्रथम चरण में 32 बेंक के लिये सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं उप आयुक्तों को रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिये संयुक्त आयुक्तों को अधिकृत किया गया है। सहकारिता विभाग के जो अधिकारी अभी बेंक में प्रशासक हैं, उन्हें निर्वाचन कार्य से दूर रखा गया है। 
निर्वाचन कार्यक्रम
सदस्यता-सूची प्रकाशित करने की तिथि 11 अगस्त, 
सदस्यता-सूची पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 
आपत्तियों का निराकरण 22 एवं 23 अगस्त,
अंतिम सदस्यता-सूची का प्रकाशन 23 अगस्त,
सदस्यता-सूची के विनिश्चय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की तिथि 25, 26 तथा 27 अगस्त,
अपील का निराकरण 3 सितम्बर और निर्वाचन प्राधिकारी के अंतिम सूची का प्रस्तुतिकरण 5 सितम्बर को किया जायेगा
क्रमांक/36/2014/1242/वर्मा

उप चुनाव के लिए पुलिस अधिकारियों की सेवाएँ निर्वाचन आयोग को सौंपी

उप चुनाव के लिए पुलिस अधिकारियों की सेवाएँ निर्वाचन आयोग को सौंपी

खण्डवा (04,अगस्त 2014) - राज्य शासन ने विधानसभा उप चुनाव-2014 के लिये पुलिस महानिदेशक, उनके अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों सहित कटनी एवं आगर मालवा जिले के पुलिस अधिकारियों की सेवाएँ भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए की गई है। 
क्रमांक/19/2014/1225/वर्मा

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 10 लाख

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 10 लाख

खण्डवा (04,अगस्त 2014) - नगरीय निकाय तथा त्रि-स्तरीय पंचायत के आम एवं उप निर्वाचन में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान घायल होने एवं मृत्यु पर परिजन को अनुग्रह राशि दी जायेगी। साधारण मृत्यु होने पर 5 लाख और हिंसक गतिविधियों के दौरान मृत्यु पर 10 लाख रुपये मृतक के परिजन को दिये जायेंगे।
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान सामान्य घटना से अशक्त होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसी तरह हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्त होने पर 5 लाख रुपये दिये जायेंगे।
क्रमांक/18/2014/1224/वर्मा

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15प्रेक्षक करेंगे फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी का पर्यवेक्षण 

खण्डवा (03 अगस्त, 2014) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये बनाई जा रही फोटोयुक्त मतदाता सूची के पर्यवेक्षण के लिये प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आयोग द्वारा 45 प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं। जिसमें खण्डवा जिले के लिए श्री एम.एस. भिलाला को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मोबाइल नम्बर 9425093588 है।
प्रेक्षक प्रथम चरण में 19 से 23 अगस्त तक और द्वितीय चरण में 13 से 17 अक्टूबर तक संबंधित जिलों का भ्रमण कर फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारियों का पर्यवेक्षण करेंगे।
क्रमांक/13/2014/1217/वर्मा

पंचायत आम निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

पंचायत आम निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन द्वितीय चरण के कार्यक्रम में किया गया है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि नवीन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजना तथा प्रचार-प्रसार करना 16 सितम्बर को और प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर को होगा। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन तथा दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर को प्रारंभ होगा। दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। इनके निपटारे की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। निराकरण के पश्चात 28 अक्टूबर तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म वेण्डर को डाटा एंट्री के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेण्डर से प्राप्त चेक लिस्ट की जाँच एवं संशोधन एक नवम्बर तक होगा। वेण्डर द्वारा 5 नवम्बर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कर जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक सूची 12 नवम्बर तक मूल सूचियों से जोड़ी जायेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 नवम्बर को होगा। इसी दिन से मतदाता सूची विक्रय के लिये उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण का कार्यक्रम यथावत रहेगा।
क्रमांक/04/2014/1210/वर्मा

पंचायत सचिवों की नवीन स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन

पंचायत सचिवों की नवीन स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन

खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति 2014-15 में आंशिक संशोधन किया गया है। जिले में कार्यरत ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जिनका विगत 3 वर्ष में स्थानांतरण किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष समस्त ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किये जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी सचिव अपने मूल निवास की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं रहे।
क्रमांक/02/2014/1208/वर्मा

Tuesday, July 1, 2014

मतदाता जागरूकता अभियान में विद्यार्थी बनेंगे केम्पस एम्बेसडर

मतदाता जागरूकता अभियान में विद्यार्थी बनेंगे केम्पस एम्बेसडर 

खण्डवा (01 जुलाई, 2014) - मध्यप्रदेश नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के लिये मतदाता जागरूकता अभियान (ैम्छैम्) में विद्यार्थिय¨ं क¨ केम्पस एम्बेसडर बनाया जायेगा। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थिय¨ं क¨ ही एम्बेसडर बनाया जायेगा। 
राज्य निर्वाचन आय¨ग के सचिव श्री जी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि केम्पस एम्बेसडर की नियुक्ति आय¨ग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं गैर राजनैतिक छवि क¨ चिन्हित कर की जायेगी। एम्बेसडर का चयन महाविद्यालय अ©र विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूची के आधार पर किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एनएसएस/एनसीसी के सहय¨ग से भी एम्बेसडर का चयन कर सकते हैं। क¨-एड महाविद्यालय¨ं में एम्बेसडर के रूप में एक बालक अ©र एक बालिका का चयन किया जायेगा। एम्बेसडर के परिवार का संबंध किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक गतिविधि से नहीं ह¨ना चाहिए। उसके विरूद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त ह¨ने की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक केम्पस एम्बेसडर का पुलिस सत्यापन करवाया जायेगा। 
केम्पस एम्बेसडर अपंजीकृत विद्यार्थिय¨ं, शिक्षक¨ं एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारिय¨ं अ©र उनके परिवार के सदस्य¨ं क¨ चिन्हित कर उनका पंजीयन करवायेगा। संस्थान परिसर में स्ल¨गन, प¨स्टर, वाद-विवाद, निबंध, जिंगल लेखन, गीत लेखन अ©र नुक्कड़ नाटक की प्रतिय¨गिता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। स्काॅउट एवं गाइड, एनसीसी तथा एनएसएस जैसे संगठन के साथ समन्वय कर मतदाता पंजीकरण में उनका सहय¨ग करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एम्बेसडर क¨ मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता जागरूकता अभियान के कार्य के लिये जरूरी सामग्री एवं सहय¨ग प्रदान करेंगे। इनसे एक घ¨षणा पत्र भी लिया जायेगा। 
समयबद्ध कार्यक्रम
एम्बेसडर के चयन प्रस्ताव पर चर्चा 5 जुलाई तक की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश 10 जुलाई तक जारी कर दिये जायेंगे। एम्बेसडर का प्रशिक्षण 17 जुलाई तक किया जायेगा। इन्हें विभिन्न गतिविधि अ©र प्रतिय¨गिताअ¨ं की सूचना 18 से 22 जुलाई के बीच दी जायेगी। महाविद्यालय स्तर पर गीत, भाषण एवं अन्य प्रतिय¨गिता का आय¨जन 23 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में किया जाना है। केम्पस एम्बेसडर 29 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच महाविद्यालय परिसर में अपंजीकृत विद्यार्थिय¨ं अ©र कर्मचारिय¨ं का पंजीकरण करवायेगा। एम्बेसडर 23 सितम्बर से 17 अक्टूबर के बीच स्थानीय स्तर पर महिलाअ¨ं, वंचित समूह¨ं, दूरस्थ क्षेत्र¨ं में स्थित मतदाता एवं बिखरे हुए समूह¨ं क¨ मतदाता पंजीकरण फार्म भरवाने एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देंगे। 
क्रमांक/02/2014/1029/वर्मा

दिनांक 01जुलाई 2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें.......







Monday, June 30, 2014

चुनाव में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे महापौर उम्मीदवार निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय


चुनाव में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे महापौर उम्मीदवारनिर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय

खण्डवा (30 जून, 2014) - राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्वाचन व्यय की सीमा निकाय की श्रेणी और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये महापौर के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये निर्धारित की गई है। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये व्यय की सीमा 15 लाख रुपये रहेगी। 
इसी तरह एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद के लिये 10 लाख, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के लिये 6 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नगर परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है।

एक जुलाई से शुरू होगा पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य


एक जुलाई से शुरू होगा पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य

एक जनवरी 14 की संदर्भ तारीख से बनेंगी मतदाता सूची

खण्डवा (30 जून, 2014) - मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य एक जुलाई से शुरू होगा। सूचियाँ एक जनवरी 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेंगी।
प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति आगामी एक जुलाई तक की जायेगी। प्रारंभिक मतदाता-सूची तैयार करने के लिये कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण 3 जुलाई तक होगा। आगामी 7 जुलाई तक विधानसभा निर्वाचन नामावली विकास खण्डवार पृथक कर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। मूल निर्वाचक नामावली में अनुपूरक-सूचियों का समावेश और उसमें ग्राम-पंचायत, ग्राम और वार्ड को चिन्हित करने तथा आधार-पत्रक तैयार करने का कार्य 22 जुलाई तक पूर्ण करना है। प्रत्येक ग्राम-पंचायत की मतदाता-सूची को वार्डवार मार्किंग कर प्रारूप सूची 11 अगस्त तक तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली की प्रति 13 अगस्त को वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा वार्डवार मतदाता-सूची की चेक-लिस्ट 30 अगस्त, 2014 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। इस अधिकारी द्वारा त्रुटियों में सुधार के बाद चेक-लिस्ट 9 सितम्बर तक वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा प्रारूप प्रकाशन-सूची का मुद्रण कर 15 सितम्बर तक निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय की जायेगी।
द्वितीय चरण में मतदाता-सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजने तथा प्रचार-प्रसार करने का कार्य 16 सितम्बर तक किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर तक होगा। मतदाता-सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर से शुरू होगा और अंतिम तारीख 9 अक्टूबर होगी। प्राप्त दावों तथा आपत्तियों को 17 अक्टूबर तक निपटाया जायेगा। इनके निराकरण के बाद परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म क, ख, ग वेण्डर को 21 अक्टूबर तक दिया जायेगा। वेण्डर से प्राप्त चेक-लिस्ट में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं संशोधन 27 अक्टूबर तक किया जायेगा। वेण्डर द्वारा मतदाता-सूची की अनुपूरक-सूची का मुद्रण कर 31 अक्टूबर तक जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक-सूचियों को मूल सूचियों के साथ 7 नवम्बर तक जोड़ा जायेगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 10 नवम्बर को होगा। सूची विक्रय के लिये 10 नवम्बर से उपलब्ध होगी।

Thursday, May 22, 2014

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव/ उप चुनाव-2014 (पूर्वादर््ध) मतदाता सूची एक जनवरी होगी संदर्भ तारीख

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव/ उप चुनाव-2014 (पूर्वादर््ध) मतदाता सूची
एक जनवरी होगी संदर्भ तारीख 

खण्डवा (22 मई, 2014) - प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव/ उप चुनाव 2014 (पूर्वादर््ध) के लिये मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में उन पंचायतों, जिनका कार्यकाल आगामी जुलाई-अगस्त माह में समाप्त हो रहा है या किसी नवगठित पंचायत का निर्वाचन होना है, की मतदाता सूची 1 जनवरी 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेगी। त्रि-स्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन-2014 (पूर्वादर््ध) माह जुलाई-अगस्त में करवाये जायेंगे। 
कार्यक्रम के अनुसार 22 मई को प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार कर 2 जून को मुद्रण किया जायेगा। सूची के प्रकाशन के बारे में प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम लोगों को जानकारी देने का कार्य 3 जून को किया जायेगा। सूची का प्रकाशन तथा दावे एवं आपत्ति आमंत्रित करने की औपचारिक सूचना जारी करना तथा दावे और आपत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई 9 जून को होगी। दावे तथा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख 13 जून होगी। ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियाँ 23 जून को तैयार की जायेंगी। अनुपूरक सूचियों को मूल सूचियों के साथ 26 जून को जोड़ा जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 28 जून को सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। इसी दिन अंतिम मतदाता सूची विक्रय के लिये उपलब्ध करवाई जायेगी।
क्रमांक: 97/2014/843/वर्मा

Tuesday, May 20, 2014

आचार संहिता के बाद पहली जनसुनवाई का हुआ आयोजन कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों की सुनी समस्याएॅं तत्काल सबंधित अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश जनसुनवाई में आए 66 आवेदन

आचार संहिता के बाद पहली जनसुनवाई का हुआ आयोजन 
कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों की सुनी समस्याएॅं 
तत्काल सबंधित अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश 
जनसुनवाई में आए 66 आवेदन


खण्डवा (20 मई, 2014) - मंगलवार को कलेक्टोरेट सभागृह में जनसुनवाई आयोजित हुई। लोकसभा निर्वाचन 2014 की आचार संिहंता के हटने के बाद आयोजित पहली जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने जिले के नागरिकों की समस्याएॅं सुनी एवं तत्काल सबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 66 आवेदन आए। इस दौरान अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल और सी.ई.ओ. जिला पंचायत अमित तोमर ने भी जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त कर निराकरण के निर्देश दिए। 
क्रमांक: 91/2014/837/वर्मा


दिनांक 20 मई, 2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें.















Monday, May 19, 2014

नवम्बर में ह¨ंगे द¨ चरण में नगरीय निकाय चुनाव फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य एक जून से पचास हजार ईव्हीएम की ह¨गी व्यवस्था श्री परशुराम ने मुख्य सचिव के साथ की चुनाव तैयारी की समीक्षा

नवम्बर में ह¨ंगे द¨ चरण में नगरीय निकाय चुनाव
फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य एक जून से
पचास हजार ईव्हीएम की ह¨गी व्यवस्था
श्री परशुराम ने मुख्य सचिव के साथ की चुनाव तैयारी की समीक्षा


खण्डवा (19 मई, 2014) - प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव इस वर्ष नवम्बर में द¨ चरण में सम्पन्न ह¨ंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव जनवरी, 2015 में करवाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के लिये फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य एक जून से तथा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिये एक जुलाई से प्रारंभ किया जायेगा। इन संस्थाअ¨ं के चुनाव ईव्हीएम के माध्यम से करवाने के निर्णय के अंतर्गत ईसीआईएल, हैदराबाद से 50 हजार मशीन खरीदी जा रही हैं। ये ईव्हीएम 30 जुलाई तक सभी जिले में प्रदाय कर दी जायेंगी। यह जानकारी उन्होंने बताया कि आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश में पहली बार फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची का प्रय¨ग किया जायेगा। मतदाताअ¨ं क¨ व¨टर-स्लिप भी जारी की जायेगी। फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची तैयार करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम क¨ राज्य-स्तरीय एजेंसी नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आय¨ग की मतदाता-सूची के आधार पर वार्डवार फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची तैयार की जायेगी। 
नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रानिक व¨टिंग मशीन का उपय¨ग किया जायेगा। नगरीय निकाय में महाप©र और अध्यक्ष एवं पार्षद तथा पंचायत में सरपंच अ©र जिला एवं जनपद पंचायत में सदस्य का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से ह¨गा। पंच पद का निर्वाचन पूर्ववत मत-पत्र एवं मत-पेटी के माध्यम से ह¨गा।
इन संस्थाअ¨ं के चुनाव में सूचना एवं प्र©द्य¨गिकी का व्यापक उपय¨ग किया जा रहा है। मार्च माह में राज्य निर्वाचन आय¨ग की वेबसाइट ूूू.उचसवबंसमसमबजपवद.हवअ.पद लांच की गई है। वेबसाइट में सभी जिल¨ं क¨ वेब पेज के माध्यम से ज¨ड़ा जा रहा है। ईव्हीएम एवं फ¨ट¨युक्त मतदाता-सूची के प्रचार-प्रसार के संबंध में संचालित गतिविधिय¨ं के बारे में भी जानकारी दी गई।
क्रमांक: 87/2014/833/वर्मा

16वीं ल¨कसभा के गठन की अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचरण संहिता समाप्त

16वीं ल¨कसभा के गठन की अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचरण संहिता समाप्त


खण्डवा (19 मई, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग द्वारा 15वीं ल¨कसभा के विघटन अ©र 16वीं ल¨कसभा के गठन के लिये जारी अधिसूचना के साथ ही ल¨कसभा निर्वाचन के लिये लागू आदर्श आचरण संहिता क¨ समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत 5 मार्च क¨ आय¨ग द्वारा ल¨कसभा निर्वाचन की घ¨षणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू ह¨ गई थी।

क्रमांक: 84/2014/830/वर्मा

दिनांक 19 मई, 2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें..