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Monday, June 30, 2014

चुनाव में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे महापौर उम्मीदवार निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय


चुनाव में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे महापौर उम्मीदवारनिर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय

खण्डवा (30 जून, 2014) - राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्वाचन व्यय की सीमा निकाय की श्रेणी और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये महापौर के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये निर्धारित की गई है। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये व्यय की सीमा 15 लाख रुपये रहेगी। 
इसी तरह एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद के लिये 10 लाख, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के लिये 6 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नगर परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है।

एक जुलाई से शुरू होगा पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य


एक जुलाई से शुरू होगा पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य

एक जनवरी 14 की संदर्भ तारीख से बनेंगी मतदाता सूची

खण्डवा (30 जून, 2014) - मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य एक जुलाई से शुरू होगा। सूचियाँ एक जनवरी 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेंगी।
प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति आगामी एक जुलाई तक की जायेगी। प्रारंभिक मतदाता-सूची तैयार करने के लिये कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण 3 जुलाई तक होगा। आगामी 7 जुलाई तक विधानसभा निर्वाचन नामावली विकास खण्डवार पृथक कर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। मूल निर्वाचक नामावली में अनुपूरक-सूचियों का समावेश और उसमें ग्राम-पंचायत, ग्राम और वार्ड को चिन्हित करने तथा आधार-पत्रक तैयार करने का कार्य 22 जुलाई तक पूर्ण करना है। प्रत्येक ग्राम-पंचायत की मतदाता-सूची को वार्डवार मार्किंग कर प्रारूप सूची 11 अगस्त तक तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली की प्रति 13 अगस्त को वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा वार्डवार मतदाता-सूची की चेक-लिस्ट 30 अगस्त, 2014 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। इस अधिकारी द्वारा त्रुटियों में सुधार के बाद चेक-लिस्ट 9 सितम्बर तक वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा प्रारूप प्रकाशन-सूची का मुद्रण कर 15 सितम्बर तक निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय की जायेगी।
द्वितीय चरण में मतदाता-सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजने तथा प्रचार-प्रसार करने का कार्य 16 सितम्बर तक किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर तक होगा। मतदाता-सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर से शुरू होगा और अंतिम तारीख 9 अक्टूबर होगी। प्राप्त दावों तथा आपत्तियों को 17 अक्टूबर तक निपटाया जायेगा। इनके निराकरण के बाद परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म क, ख, ग वेण्डर को 21 अक्टूबर तक दिया जायेगा। वेण्डर से प्राप्त चेक-लिस्ट में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं संशोधन 27 अक्टूबर तक किया जायेगा। वेण्डर द्वारा मतदाता-सूची की अनुपूरक-सूची का मुद्रण कर 31 अक्टूबर तक जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक-सूचियों को मूल सूचियों के साथ 7 नवम्बर तक जोड़ा जायेगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 10 नवम्बर को होगा। सूची विक्रय के लिये 10 नवम्बर से उपलब्ध होगी।