चुनाव में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे महापौर उम्मीदवारनिर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय
खण्डवा (30 जून, 2014) - राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्वाचन व्यय की सीमा निकाय की श्रेणी और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये महापौर के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये निर्धारित की गई है। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये व्यय की सीमा 15 लाख रुपये रहेगी।
इसी तरह एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद के लिये 10 लाख, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के लिये 6 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नगर परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है।