शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हों, अन्यथा निरस्त होगा नामांकन
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को अपने शपथ पत्र में सभी कॉलम की जानकारी एवं अपने टेलीफोन नं0, ई-मेल आईडी पता और सोशल मीडिया के एकाउंट से संबंधित अपेक्षित जानकारियाँ पूरी तरह से भरनी चाहिये। किसी अभ्यर्थी के पास ये सुविधाएँ सुलभ न होने की स्थिति में उन्हें संबंधित कॉलम में यथा स्थिति अनुसार निरंक, लागू नहीं होना और अज्ञात जैसी अभियुक्तियां अंकित करना होगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जारी निर्देश में कहा है कि अभ्यर्थी के नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की सूक्ष्म जाँच की जिम्मेदारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की होगी। नामांकन पत्र और शपथ पत्र में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी संबंधित उम्मीदवार को सूचना पत्र (स्मरण पत्र) भेजकर यथासमय संबंधित सूचना, उपयुक्त कॉलम में भरने के लिये सूचित करेगा। इस सूचना के बाद भी यदि संबंधित उम्मीदवार उक्त कॉलम रिक्त छोड़ देता है, तो उसका नामांकन पत्र जाँच के दौरान निरस्त किया जा सकेगा।
क्रमांक: 111/2014/315/वर्मा