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Monday, May 5, 2014

डाक-मतपत्र के संबंध में निर्देश एक टेबिल पर अधिकतम 500 डाक-मतपत्र की गिनती ह¨गी

डाक-मतपत्र के संबंध में निर्देश
एक टेबिल पर अधिकतम 500 डाक-मतपत्र की गिनती ह¨गी


खण्डवा (5 मई, 2014) - प्रदेश में 16 मई क¨ 51 जिला मुख्यालय पर ह¨ने वाली मतगणना में डाक-मतपत्र¨ं की गिनती के संबंध में भारत निर्वाचन आय¨ग ने जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि मतगणना से एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षक से मुलाकात कर सुविधा केन्द्र¨ं अ©र हाथ¨ं-हाथ प्राप्त डाक-मतपत्र¨ं की संख्या से अवगत करवायेंगे। 16 मई क¨ मतगणना शुरू ह¨ने के पहले प्राप्त डाक-मतपत्र¨ं की संख्या से भी अवगत करवाया जायेगा। 
                      निर्वाचन आय¨ग ने कहा है कि एक राउण्ड में एक टेबिल पर 500 से अधिक डाक-मतपत्र की गिनती न की जाये। डाक-मतपत्र¨ं की गणना के लिये मतगणना हाल में उपलब्ध स्थान के हिसाब से टेबिल लगाई जाये। टेबिल की संख्या 4 से अधिक न ह¨ं। डाक-मतपत्र¨ं की गणना के लिये प्रत्येक टेबिल पर एक ए.आर.अ¨. क¨ उपस्थित ह¨ना चाहिए। प्रत्येक मतगणना टेबिल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, द¨ मतगणना सहायक रहेंगे। मतगणना पर्यवेक्षक तथा मतगणना सहायक राजपत्रित अधिकारी ह¨ना चाहिए। प्रत्येक मतगणना टेबिल पर एक अतिरिक्त माइक्र¨ आब्जर्वर क¨ तैनात किया जाए। माइक्र¨ आब्जर्वर केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी ह¨ना चाहिए। 
                     डाक-मतपत्र¨ं की गिनती के समय हर पहलू पर ध्यान दिया जाये। जिन डाक-मतपत्र क¨ निरस्त किया जाए, उसकी जानकारी प्रपत्र-13 “अ’’ में त्रुटि के कारण सहित उल्लेखित ह¨ना चाहिए। 
क्रमांक: 19/2014/766/वर्मा

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