मतगणना टेबल की सुरक्षा व्यवस्था
गोपनीयता भंग होने पर कारावास का प्रावधान
खण्डवा (06 मई, 2014) - प्रदेश में 16 मई को होने वाली29 संसदीय क्षेत्र की मतगणना में काउंटिंग टेबल की सुरक्षा के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक मतगणना हाल में मतगणना टेबल के लिये सुरक्षा की दृष्टि से अवरोध की व्यवस्था की जाये, ताकि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को मतगणना अभिकर्ता छू न सके। जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि काउंटिंग एजेन्ट को मतगणना टेबल पर मतगणना प्रक्रिया को देखने के लिये समस्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना टेबल पर अवरोध पारदर्शी हो। जिला निर्वाचन अधिकारी को बाँस-बल्ली से ऐसी व्यवस्था करवाने के लिये कहा गया है, जिससे वोटिंग मशीन को छुआ न जा सके और न उससे छेड़छाड़ की जा सके।
गोपनीयता बनाये रखना:- मतगणना हाल के भीतर प्रत्येक व्यक्ति से विधि रूप से यह अपेक्षा की गई है कि वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखे और उसमें मदद करे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-128 में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसका उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्ति को तीन माह तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
रिटर्निंग ऑफिसर को मतों की गणना प्रारंभ होने के पहले धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुनाने के लिये भी कहा गया है।
क्रमांक: 29/2014/775/वर्मा
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