नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में पहली बार होगा ई.व्ही.एम. का प्रयोग
फोटोयुक्त मतदाता सूची भी होंगी तैयार
खण्डवा (09 मई, 2014) - प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा। इन चुनाव में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ भी तैयार की जायेंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह जानकारी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा में कही।
उन्होंने ई.व्ही.एम. के प्रयोग पर सुझाव भी माँगे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी को ई.व्ही.एम. की कार्य-प्रणाली एवं संचालन तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तहसील-स्तर पर वेण्डर द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का भी कार्य किया जायेगा।
पंचायत चुनाव में ई.व्ही.एम. तथा मतपेटी साथ-साथ
श्री परशुराम ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में ई.व्ही.एम. एवं मतपेटी दोनों का ही प्रयोग होगा। इसमें जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्य तथा सरपंच पद के निर्वाचन में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में वोट डाले जायेंगे, जबकि पंच पद के लिये मतपेटी में मतदान किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ ई.व्ही.एम. का उपयोग होगा। उन्होंने त्रुटि-रहित फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये। इससे ये चुनाव पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने में मदद मिलेगी।
मतदाता जागरूकता के लिये अभियान तथा प्रेक्षक नियुक्त होंगे
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री परशुराम ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की तर्ज पर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में पहली बार प्रयुक्त होने वाली ई.व्ही.एम. के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक जिले में “ैम्छैम्” अभियान चलाया जायेगा। इसमें पोस्टर, बेनर, रैली एवं होर्डिंग के माध्यम से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा।
श्री परशुराम ने यह भी जानकारी दी की निर्वाचन के लिये प्रत्येक जिले में प्रेक्षक की नियुक्ति भी जायेगी। यह प्रेक्षक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया की सतत निगरानी करेंगे। इसके अलावा शिकायत प्रकोष्ठ एवं कॉल सेंटर की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है।
क्रमांक: 45/2014/791/वर्मा
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