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Wednesday, May 7, 2014

उम्मीदवार के मान से मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति ह¨ सकेगी मतगणना एजेन्ट क¨ म¨बाईल ले जाने की अनुमति नहीं ह¨गी


उम्मीदवार के मान से मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति ह¨ सकेगी
मतगणना एजेन्ट क¨ म¨बाईल ले जाने की अनुमति नहीं ह¨गी 

खण्डवा (07 मई, 2014) - ल¨कसभा चुनाव की मतगणना में भारत निर्वाचन आय¨ग के निर्देश पर उम्मीदवार के मान से काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकेगी। जितनी मतगणना टेबल ह¨गी उतने ही मतगणना एजेन्ट के साथ एक रिटर्निंग आॅफिसर की टेबल पर मतगणना के अवल¨कन के लिए काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति ह¨गी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यतरू अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। 
 रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकत्र्ता क¨ उस स्थान की, जहाँ मत¨ं की मतगणना की जाएगी तथा उस तारीख व समय की जब मतगणना प्रारंभ ह¨गी, लिखित सूचना दी जायेगी, जिससे उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति कर सके। मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा की जाएगी। “निर्वाचन¨ं का संचालन” 1961 के प्रारूप 18 के तहत ऐसी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रारूप में मतगणना एजेन्ट का नाम अ©र पता ह¨गा। प्रारूप में उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर ह¨ंगे। सभी मामल¨ं में एजेन्ट की फ¨ट¨ सहित प्रारूप की द¨ प्रतियाँ तैयार की जाएगी तथा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रारूप की एक प्रति उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग आॅफिसर क¨ भेजी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना एजेन्ट क¨ दी जाएगी, ज¨ वह रिटर्निंग आॅफिसर के सामने प्रस्तुत करेगा। 
ल¨कसभा चुनाव की मतगणना में क¨ई भी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति प्रारूप 18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना एजेन्ट¨ं से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करें। उम्मीदवार क¨ ऐसे मतगणना एजेन्ट¨ं की फ¨ट¨ सहित सूची रिटर्निंग आॅफिसर क¨ मतगणना तिथि 16 मई से तीन दिन पहले 12 मई क¨ शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी ह¨गी। रिटर्निंग आॅफिसर सूची मिलने पर प्रत्येक एजेन्ट¨ं के लिए पहचान पत्र तैयार करवायेंगे। 
रिटर्निंग आॅफिसर क¨ यह शक्ति भी दी गई है कि मतगणना हाॅल में प्रवेश के पूर्व मतगणना एजेन्ट की जाँच कर सके। मतगणना एजेन्ट एक बार मतगणना हाॅल में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे। गणना केन्द्र¨ं में मतदान एजेन्ट क¨ म¨बाईल ले जाने की अनुमति नहीं ह¨गी। 
क्रमांक: 35/2014/781/वर्मा



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