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Tuesday, May 6, 2014

डाकमत पत्र की टेबल पर ए.आर.ओ. के अलावा काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक भी डाकमत पत्र की गणना समाप्त होने के पहले ईवीएम के अंतिम राउंड की गणना प्रारंभ नहीं होगी

 डाकमत पत्र की टेबल पर ए.आर.ओ. के अलावा काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक भी
डाकमत पत्र की गणना समाप्त होने के पहले ईवीएम के अंतिम राउंड की गणना प्रारंभ नहीं होगी


खण्डवा (06 मई, 2014) - मध्यप्रदेश में लोकसभा की 29 सीट के लिये 16 मई को होने वाली मतगणना में डाकमत पत्र की गिनती के लिये लगाई जाने वाली प्रत्येक टेबल पर एक एआरओ के अलावा एक काउंटिंग सुपरवाइजर और दो काउंटिंग असिस्टेंट भी तैनात होंगे। लोकसभा निर्वाचन एवं विदिशा विधानसभा उपचुनाव के डाक.मत पत्र की गणना के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं।
                        निर्देशों के अनुसार मतगणना के एक दिन पहले तथा मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षक को फेसिलिटेशन सेंटर तथा डाक द्वारा प्राप्त हुए डाक.मत पत्र की जानकारी देंगे। मतगणना के दिन एक टेबल पर 500 से अधिक डाक.मत पत्र की गणना नहीं की जा सकेगी। डाक.मत पत्र की संख्या तथा स्थान को देखते हुए अधिकतम चार टेबल लगाई जा सकेगी। प्रत्येक टेबल के लिये एक एआरओ के अलावा जिस काउंटिंग सुपरवाइजर की डयूटी लगाई जायेगीए वह राजपत्रित अधिकारी होगा। जिलों को डाक.मत पत्र की गणना के लिये नियुक्त किये जाने वाले स्टॉफ को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित करने को कहा गया है।
                   डाक.मत पत्र के लिफाफों के वितरण के पहले रिटर्निंग ऑफिसर अथवा एआरओ द्वारा वैध घोषणा के लिये अनिवार्यता के संबंध में काउंटिंग सुपरवाइजरए काउंटिंग सहायक और माइक्रो आब्जर्वर को भी प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये गये हैं। डाक.मत पत्रों की गणना की प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो आब्जर्वर की डयूटी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये गये हैं। माइक्रो आब्जर्वर भारत सरकार अथवा सीपीएसयू का कर्मचारी होगा। फार्म 13.श्एश् में की गई घोषणा में कमी के कारण जो डाक.मत पत्र निरस्त किये जायेंगेए उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य रहेगा। डाक.मत पत्रों की गणना समाप्त होने के पूर्व ईवीएम में डाले गये वोट की अंतिम राउंड की गणना प्रारंभ नहीं करवाये जाने के निर्देश भी जिलों को दिये गये हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को डाक.मतपत्र की गणना के लिये एक काउंटिंग एजेन्ट नियुक्त करने की पात्रता होगी।
                     जिलों को डाक.मत पत्र की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक काउंटिंग टेबल का पूर्व से निर्धारण करने तथा उसकी जानकारी अभ्यर्थियों को देने को कहा गया हैए ताकि वे अतिरिक्त काउंटिंग एजेन्ट की नियुक्ति कर सके। प्रेक्षक को डाक.मत पत्रों की गणना विशेष रूप से फार्म 13.श्एश् में की गई घोषणा की संवीक्षा को बारीकी से देखना होगा। जिलों को फार्म 17.सी के भाग दो को पर्याप्त मात्रा में मुद्रित करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
क्रमांक: 28/2014/774/वर्मा

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