मतदान केन्द्रों पर 29 दिसम्बर को होगा ग्राम सभा का आयोजन
खंडवा (27 दिसम्बर, 2013) - तहसील हरसूद के अंतर्गत आने वाले विधानसाा क्षेत्र 175 मांधाता एवं 176 हरसूद के समस्त मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य बी.एल.ओ. द्वारा किया जा रहा है। अनुविभागीय एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरसूद ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी किल्लौद, हरसूद तथा खालवा एवं राजस्व निरीक्षक किल्लौद, हरसूद, छनेरा, रोशनी तथा खालवा को निर्देश दिये है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त पटवारी एवं सचिव को सुचित करें कि 29 दिसम्बर को ग्रामसभा का आयोजन बी.एल.ओ. के साथ अपने मतदान केन्द्रों पर करें।
साथ ही मतदाता सूची का वाचन करते हुये प्रचार-प्रसार करें कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में अभी तक नहीं जुड़े है, या जो 18 वर्ष की आयु एक जनवरी, 2014 का पूर्ण कर रहे है, वे अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिये मतदान केन्द्र पर बी.एल.ओ. को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। साथ जो मतदाता मृत हो गये है, उनके नाम निरसन की कार्यवाही अपने ग्राम की मृत्यु पंजी से मिलान करते हुये करें। जिसके नामों में नाम, पिता, पति, उम्र, फोटो, आदि मंें संशोधन वे बी.एल.ओ. को आवेदन प्र्रस्तुत कर संशोधित करावें।
अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरसूद ने निर्देश दिये है कि 29 दिसम्बर को की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन बी.एल.ओ. के माध्यम से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरसूद को 30 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे अनिवार्य रूप से जमा करायेंगे। क्रमांकः 120/2013/1413/वर्मा
खंडवा (27 दिसम्बर, 2013) - तहसील हरसूद के अंतर्गत आने वाले विधानसाा क्षेत्र 175 मांधाता एवं 176 हरसूद के समस्त मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य बी.एल.ओ. द्वारा किया जा रहा है। अनुविभागीय एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरसूद ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी किल्लौद, हरसूद तथा खालवा एवं राजस्व निरीक्षक किल्लौद, हरसूद, छनेरा, रोशनी तथा खालवा को निर्देश दिये है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त पटवारी एवं सचिव को सुचित करें कि 29 दिसम्बर को ग्रामसभा का आयोजन बी.एल.ओ. के साथ अपने मतदान केन्द्रों पर करें।
साथ ही मतदाता सूची का वाचन करते हुये प्रचार-प्रसार करें कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में अभी तक नहीं जुड़े है, या जो 18 वर्ष की आयु एक जनवरी, 2014 का पूर्ण कर रहे है, वे अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिये मतदान केन्द्र पर बी.एल.ओ. को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। साथ जो मतदाता मृत हो गये है, उनके नाम निरसन की कार्यवाही अपने ग्राम की मृत्यु पंजी से मिलान करते हुये करें। जिसके नामों में नाम, पिता, पति, उम्र, फोटो, आदि मंें संशोधन वे बी.एल.ओ. को आवेदन प्र्रस्तुत कर संशोधित करावें।
अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरसूद ने निर्देश दिये है कि 29 दिसम्बर को की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन बी.एल.ओ. के माध्यम से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरसूद को 30 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे अनिवार्य रूप से जमा करायेंगे। क्रमांकः 120/2013/1413/वर्मा
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