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Friday, December 6, 2013

जब तक डाक मत पत्रों की गणना हर पहलू से सम्पन्न न हो तब तक ई.वी.एम. की गणना का अगला चरण शुरू नहीं होगा चुनाव आयोग ने डाक मत पत्रों की गणना के संबंध में अतिरिक्त निर्देश दिये

जब तक डाक मत पत्रों की गणना हर पहलू से सम्पन्न न हो तब तक ई.वी.एम. की गणना का अगला चरण शुरू नहीं होगा
चुनाव आयोग ने डाक मत पत्रों की गणना के संबंध में अतिरिक्त निर्देश दिये



खंडवा (06 दिसम्बर) - मतगणना के दौरान जब तक डाक मत पत्रों की गणना हर पहलू से संपन्न नहीं होगी, तब तक ई.वी.एम. में सुरक्षित मत पत्रों की गणना का अगला चरण शुरू नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने पुनः जारी किए है। हालांकि पूर्व में भी रिटर्निंग आॅफीसर की हेण्डबुक में ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं। आयोग ने इस बात को माना है कि इस बार चुनाव ड्यूटी में संलग्न स्टाॅफ व पुलिसकर्मियों को डाक मत पत्रों द्वारा मत दान की सुविधा देने के फलस्वरूप डाक मत पत्रों की संख्या में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। इस बात को ध्यान रखने हुए आयोग ने डाक मत पत्रों की गणना के कुशल प्रबंधन के लिये अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने निर्देशों के अनुसार मतगणना से एक दिन पहले रिटर्निंग आॅफीसर प्रेक्षक से भेंटकर उन्हें सुविधा केन्द्रों एवं डाक और हाथों-हाथ प्राप्त डाक मत पत्रों की कुल संख्या का ब्यौरा देगा। मतगणना आरंभ होने के समय भी वो प्रेक्षक को अर्थात् सुबह 8 बजे तक डाक मत पत्रों के संबंध में सूचना देगा। डाक मत पत्रों की गणना के लिये मतगणना हाल में उपलब्ध स्थान के हिसाब से दो तथा आवश्यक होने पर तीन टेबिल लगाई जाएगी। आयोग के अनुसार डाक मत पत्रों की गणना के लिये प्रत्येक टेबिल पर एक एआरओ होना चाहिए। डाक मत पत्रों की गणना के लिये जितनी टेबिल होगी, उतने ही एआरओ नियुक्त होंगे।
प्रत्येक मतगणना टेबिल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा दो मतगणना सहायक तैनात होंगे, जो राजपत्रित होना चाहिए। डाक मत पत्रों की गणना के लिये नियुक्त अमला प्रशिक्षित होगा। प्रत्येक टेबिल पर डाक मत पत्र वितरित करने के पहले सभी पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माईक्रोआब्जर्वर को मतगणना परिणाम की विधिवत घोषणा की आवश्यकता को समझाने एवं घोषित परिणामों की जाँच के संबंध में आरओ अथवा एआरओ को बताएंगे। आरओ सुनिश्चित करेंगे कि एआरओ एवं मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा परिणाम की घोषणा में अनावश्यक विलंब न हो। प्रत्ये मतगणना टेबिल पर एक अतिरिक्त माईक्रोआब्जर्वर  नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने निरस्त श्रेणी में रखे जाने से पूर्व रिटर्निंग आॅफीसर द्वारा प्रपत्र 13-अ में त्रुटि के कारण निरस्त किए जाने वाले सभी मत पत्रों की जाँच करवाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवार को डाक मत पत्र की प्रत्येक गणना टेबिल पर एक अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार होगा।
डाक मत पत्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए मतगणना में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मतगणना टेबिल के प्रबंध के संबंध में राजनैतिक दलों को पूर्व से सूचित करने को कहा गया है, ताकि वे प्रत्येक अतिरिक्त मतगणना टेबिल पर अतिरिक्त अभिकर्ता नियुक्त कर सके। डाक मत पत्रों की गणना की प्रक्रिया विशेष रूप से प्रपत्र 13-अ की घोषणा का प्रेक्षक बहुत निकट से निरीक्षण करेगा। परिणाम घोषणा के बाद अपना प्रतिवेदन देते समय डाक मत पत्रों की गणना में अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। इस विवरण में मतगणना के लिए प्राप्त डाक मत पत्रों की कुल संख्या, निरस्त डाक मत पत्रों की संख्या, डाक मत पत्रों की गणना के लिए लगाई टेबिलों की संख्या तथा गणना में लगे कुल समय का उल्लेख शामिल रहेगा। यह सारी कार्रवाई डीईओ, आरओ, एआरओ तथा प्रेक्षक के संज्ञान में लाई जाएगी।      
टीप:- फोटो क्रमांक 0612137 मेल की गई हैं।
     क्रमांकः 34/2013/1328/वर्मा

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