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Wednesday, December 4, 2013

ईवीएम के कन्ट्र¨ल यूनिट का डिस्पले पैनल देख सकेंगे उम्मीवार के एजेंट

ईवीएम के कन्ट्र¨ल यूनिट का डिस्पले पैनल देख सकेंगे उम्मीवार के एजेंट

खंडवा (04 दिसम्बर) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने विधानसभा के लिए 8 दिसम्बर क¨ ह¨ने वाली मतगणना के द©रान ईवीएम के कन्ट्र¨ल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबाते समय प्रत्याशिय¨ं के एजेंट क¨ डिस्पले पैनल दिखाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने निर्देश दिये है कि मतगणना सुपरवाईजर यह सुनिश्चित करेंगे कि एजेंट¨ं क¨ डिस्पले पैनल दिखाया जाए ताकि वे प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में डाले गये व¨ट की गिनती कर सकें, ज¨ कन्ट्र¨ल यूनिट के डिस्पले पैनल पर प्रदर्शित ह¨ंगी।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता ह¨ने पर मतगणना सहायक क¨ कंट्र¨ल यूनिट क¨ इस प्रकार उठाकर रखना ह¨गा कि डिस्पले पैनल न सिर्फ मतगणना का सुपरवाईजर बल्कि मतगणना टेबिल पर बैठे दूसरे मतगणना सहायक, माइक्र¨ आब्जर्वर अ©र जाली की दूसरी अ¨र बैठे प्रत्याशी के एजेंट क¨ भी दिखाई दे। यदि क¨ई एजेंट ईवीएम पर एक बार से अधिक रिजल्ट देखने की इच्छा व्यक्त करेगा त¨ मतगणना सुपरवाईजर क¨ उसके संत¨ष के लिए फिर से रिजल्ट दिखाना ह¨गा।
कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि आय¨ग ने निर्देश दिए है कि जब प्रत्येक मतदान की टेब्युलेशन शीट (फार्म 17-सी) रिटर्निंग आॅफिसर की मेज पर आ जाती है त¨ रिटर्निंग आॅफिसर का कत्र्तव्य ह¨गा कि रिटर्निंग आॅफिसर टेबिल पर बैठे प्रत्याशी एवं उसके एजेंट तथा मतगणना एजेंट क¨ प्रत्येक मतदान केन्द्र के प्रत्येक प्रत्याशी के रिजल्ट क¨ न¨ट करने दे।
अन्य निर्देश:- मतगणना के संबंध में आय¨ग ने ज¨ अन्य निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार चक्रवार परिणाम पत्रक की प्रतियाँ रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा प्रत्याशिय¨ं तथा उनके चुनावी एजेंट क¨ दी जाएगी। चक्रवार परिणाम पत्रक की प्रतियाँ, उस चक्र का परिणाम रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा घ¨षित ह¨ते ही दी जाएगी।
आय¨ग के निर्देशानुसार मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडिय¨ग्राफी करवाई जाना है। मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न ह¨ने के पश्चात रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा वीडिय¨ग्राफी की एक सीडी प्रत्येक प्रत्याशी या उसके चुनावी अभिकर्ता क¨ निरूशुल्क दी जाएगी। आय¨ग ने प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी अ©र रिटर्निंग आॅफिसर अ©र प्रेक्षक क¨ इस निर्देश का कड़ाई से पालन करवाने क¨ कहा है।                        
क्रमांकः 21/2013/1315/वर्मा

                     

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