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Monday, December 2, 2013

सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मत पत्र

सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मत पत्र
मतगणना शुरू ह¨ने के एक घंटे पहले प्राप्त डाक मत पत्र¨ं की ह¨गी गणना

खंडवा (02 दिसम्बर) - जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 नवंबर क¨ हुए मतदान के बाद अब मतगणना 8 दिसम्बर क¨ होगी। मांधाता, हरसूद, खंडवा और पंधाना समेत जिले की चारों विधानसभाओं सिटों के लिये होने वाली मतगणना की अधिक जानकारी देते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने बताया कि मतगणना 8 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ ह¨गी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे के निर्देशानुसार मतगणना नियत समय पर प्रारंभ ह¨गी। मतगणना के लिए तैनात किए गए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी क¨ मत की ग¨पनीयता बनाये रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग¨पनीयता कायम रखने के लिए ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध क¨ ज¨र से पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में लाया जायेगा।
चुनाव संबंधी कानून के मुताबिक डाक मत पत्र¨ं की गिनती सबसे पहले की जाएगी। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि डाक द्वारा प्राप्त मत¨ं की गणना समाप्त ह¨ने तक ई.व्ही.एम. के मत¨ं की गणना र¨की जाए। डाक मत पत्र¨ं की गणना प्रारंभ ह¨ने के 30 मिनिट के अंतराल के बाद ईवीएम में रिकार्ड किए गए व¨ट¨ं की गिनती की शुरूआत की जा सकेगी। आधे घंटे बाद द¨न¨ं प्रकार के मत¨ं की गिनती समानांतर रूप में की जा सकेगी। केवल उन्हीं डाक मत पत्र की गिनती करवाई जायेगी ज¨ मतगणना शुरू ह¨ने से एक घंटे पहले तक प्राप्त ह¨ चुके ह¨ं। मतगणना प्रारंभ ह¨ने के नियत समय बाद डाक मत पत्र का क¨ई लिफाफा नहीं ख¨ला जाएगा। उन्हें अस्वीकार कर अलग लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर दिया जाएगा तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख दिया जाएगा।
डाक मत पत्र के ज¨ लिफाफे समय पर प्राप्त ह¨ंगे, उन्हें एक-एक करके ख¨ला जाएगा। लिफाफा ख¨लने पर निर्धारित प्रारूप (13-क) में की गई घ¨षणा की संवीक्षा की जाएगी। लिफाफे में यदि प्रारूप 13-क में की गई घ¨षणा प्राप्त नहीं ह¨ती है या घ¨षणा क¨ सम्यक रूप से हस्तांतरित अ©र अनुप्रकाशित नहीं किया है या उसे प्रमाणित करने वाला अधिकारी सक्षम नहीं है अथवा वह सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है या घ¨षणा में यथा प्रविष्टि मत पत्र की क्रम संख्या प्रारूप 13-ख वाले लिफाफे की क्रम संख्या से भिन्न है त¨ डाक मत पत्र वाले उस लिफाफे क¨ नहीं ख¨ला जायेगा। वह डाक मत पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार अस्वीकार किए गए प्रत्येक लिफाफे पर समुचित पृष्ठांकन किया जाएगा अ©र घ¨षणा तथा लिफाफे क¨ पुनरू प्रारूप 13-ग वाले लिफाफे में रख दिया जाएगा। ऐसे सभी लिफाफ¨ं क¨ एक अलग पैकेट में साथ रखकर उस पैकेट क¨ सील कर दिया जाएगा।
वे सभी घ¨षणाएँ ज¨ नियमानुसार सही हैं उन्हें अलग पैकेट में रखकर मुहरबंद कर दिया जायेगा। पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की तिथि अ©र उसमें रखी गई वस्तुअ¨ं का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जायेगा।

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