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Tuesday, December 3, 2013

सात दिसम्बर तक डाले जा सकेंगे डाक मत पत्र

सात दिसम्बर तक डाले जा सकेंगे डाक मत पत्र 
जिले के चारों आर.ओ. कार्यालय में पृथक से रखी गई हैं मतपेटियाँ
जिले मंे कुल 4143 डाक मतपत्र किये गये हैं जारी

खंडवा (03 दिसम्बर) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत जिले के समस्त शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के मताधिकारी के संरक्षण उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे के निर्देशों पर कुल 4143 डाक मतपत्र जारी किये गये हैं। इसके साथ ही 28 नवम्बर तक की स्थिति में जिले में 2021 डाक मतपत्र प्राप्त भी हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी 7 दिसम्बर तक भी डाक मतपत्र डाले जा सकते हैं। जिसके लिये जिले की चारों विधानसभाओं में रिटर्निंग आॅफीसर कार्यालय पर अलग से मतपेटियाँ रखी गई हैं।  काबिले गौर है कि विधानसभा चुनाव 2008 में जहाँ जिले में 1293 डाक मतपत्र प्राप्त हुये थे, वहीं लोक सभा में मात्र 600 प्राप्त हुये।
सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मत पत्र:- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव संबंधी कानून के मुताबिक डाक मत पत्र¨ं की गिनती सबसे पहले की जाएगी। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि डाक द्वारा प्राप्त मत¨ं की गणना समाप्त ह¨ने तक ई.व्ही.एम. के मत¨ं की गणना र¨की जाए। डाक मत पत्र¨ं की गणना प्रारंभ ह¨ने के 30 मिनिट के अंतराल के बाद ईवीएम में रिकार्ड किए गए व¨ट¨ं की गिनती की शुरूआत की जा सकेगी। आधे घंटे बाद द¨न¨ं प्रकार के मत¨ं की गिनती समानांतर रूप में की जा सकेगी। केवल उन्हीं डाक मत पत्र की गिनती करवाई जायेगी ज¨ मतगणना शुरू ह¨ने से एक घंटे पहले तक प्राप्त ह¨ चुके ह¨ं। मतगणना प्रारंभ ह¨ने के नियत समय बाद डाक मत पत्र का क¨ई लिफाफा नहीं ख¨ला जाएगा। उन्हें अस्वीकार कर अलग लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर दिया जाएगा तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख दिया जाएगा।
डाक मत पत्र के ज¨ लिफाफे समय पर प्राप्त ह¨ंगे, उन्हें एक-एक करके ख¨ला जाएगा। लिफाफा ख¨लने पर निर्धारित प्रारूप (13-क) में की गई घ¨षणा की संवीक्षा की जाएगी। लिफाफे में यदि प्रारूप 13-क में की गई घ¨षणा प्राप्त नहीं ह¨ती है या घ¨षणा क¨ सम्यक रूप से हस्तांतरित अ©र अनुप्रकाशित नहीं किया है या उसे प्रमाणित करने वाला अधिकारी सक्षम नहीं है अथवा वह सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है या घ¨षणा में यथा प्रविष्टि मत पत्र की क्रम संख्या प्रारूप 13-ख वाले लिफाफे की क्रम संख्या से भिन्न है त¨ डाक मत पत्र वाले उस लिफाफे क¨ नहीं ख¨ला जायेगा। वह डाक मत पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार अस्वीकार किए गए प्रत्येक लिफाफे पर समुचित पृष्ठांकन किया जाएगा अ©र घ¨षणा तथा लिफाफे क¨ पुनरू प्रारूप 13-ग वाले लिफाफे में रख दिया जाएगा। ऐसे सभी लिफाफ¨ं क¨ एक अलग पैकेट में साथ रखकर उस पैकेट क¨ सील कर दिया जाएगा।
वे सभी घ¨षणाएँ ज¨ नियमानुसार सही हैं उन्हें अलग पैकेट में रखकर मुहरबंद कर दिया जायेगा। पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की तिथि अ©र उसमें रखी गई वस्तुअ¨ं का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जायेगा।
टीप:- फोटो क्रमांक वीएस 0212131 मेल की गई हैं।        
क्रमांकः 17/2013/1311/वर्मा

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