22 से 24 अप्रैल तक शुष्क दिवस घोषित
शुष्क दिवस पर समस्त मदिरा दुकानें तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित
खण्डवा (16 अप्रैल, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के अंतर्गत मतदान के समय मदिरा की अवैध बिक्री और वितरण इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने खंडवा जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, देशी मदिरा विनिर्माणी इकाई सी.एस. 1-बी, देशी मदिा अंडरबांड सी.एस. 1 खंडवा को दिनांक 22 अप्रैल, 2014 शाम 6 बजे से दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को शाम 6 बजे मतदान समाप्ति तक बंद कर उक्त अवधि में शुष्क् दिवस घोषित किया है। इसके साथ ही आदेश दिये है कि इस अवधि में देशी मदिरा दुकानें यथा सी.ए.एस. 2, सी.एस.2-ख, विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.1, एफ.एल. 1, सी.एस.-1बी, खंडवा, सी.एस.-1 खंडवा तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
क्रमांक: 107/2014/644/वर्मा
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