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Wednesday, April 16, 2014

सौ प्रतिशत् पंजीकृत निर्वाचकों के फोटो निर्वाचक नामावली का उपयोग किया जाये:- आयोग वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मतदान के दिन करना होगा प्रस्तुत

सौ प्रतिशत् पंजीकृत निर्वाचकों के फोटो निर्वाचक नामावली का उपयोग किया जाये:- आयोग
वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मतदान के दिन करना होगा प्रस्तुत


खण्डवा (16 अप्रैल, 2014) - लोकसभा निर्वाचन 2014 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान 100 प्रतिशत् पंजीकृत निर्वाचकों के फोटो निर्वाचक नामावली का उपयोग किया जाये। आयोग के निर्देशानुसार फोटो पहचान पत्र के डाटाबेस से प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची को तैयार कर मतदान के ठीक 5 दिन पूर्व तक वितरित किया जाना है। 
निर्वाचन में सभी पात्र मतदाताओं को अपने मत का उपयोग कर मतदान को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिये आयोग द्वारा ऐसे मतदाता जिनका नाम नामावली में दर्ज है किन्तु उनके पास मतदाता फोटो परिचय पत्र नहीं है, ऐसे मतदाताओं को एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मतदान के दिन मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। मतदाता वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर इकाईयों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कार्मिक को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक एवं डाक घर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एन.पी.आर. के अधीन आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज तथा अधिकृत फोटो वोटर स्लिप जो आयोग के निर्देशानुसार जारी की गई हो में से कोई भी एक दस्तावेज मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। 
क्रमांक: 111/2014/648/वर्मा

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