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Monday, April 7, 2014

7 अप्रैल से 12 मई तक की अवधि में एक्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

7 अप्रैल से 12 मई तक की अवधि में एक्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध


खण्डवा (07 अप्रैल, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126श्श्कश्श् के नियम के अनुरूप अन्य राज्यों सहित मध्यप्रदेश में 7 अप्रैल से 12 मई तक की अवधि के दौरान एक्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 7 अप्रैल की प्रातरू 7 बजे से 12 मई की शाम 6.30 बजे तक लागू रहेगा। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। एक्जिट पोल पर प्रतिबंध मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए लगाया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन एवं प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा उसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
                 इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा निर्वाचन तथा उप निर्वाचन से संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ओपिनियन पोल या किसी भी पोल सर्वे के परिणामों का प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करना प्रतिबंधित रहेगा।
क्रमांक: 47/2014/584/वर्मा

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