सहायक रिटर्निंग आॅफिसर भी जारी कर सकेंगे
सिंगल विण्ड¨ सिस्टम की अनुमति
खण्डवा (08 अप्रैल, 2014) - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, 29 संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर क¨ पत्र लिखकर कहा है कि ल¨कसभा चुनाव के द©रान सिंगल विण्ड¨ सिस्टम में अनुमति प्रदान करने के लिये सहायक रिटर्निंग आॅफिसर क¨ भी अधिकृत किया जा सकता है। पूर्व में सिंगल विण्ड¨ सिस्टम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति जारी की जाती थी।
सिंगल विण्ड¨ सिस्टम में जनसभा, रैली, जुलूस¨ं के आय¨जन, लाउड स्पीकर के लिये ल¨कसभा चुनाव प्रचार के लिये वाहन¨ं के उपय¨ग के साथ-साथ गैर वाणिज्यिक हवाई अड्डे एवं हेलीपेड के उपय¨ग के लिये अनुमति जारी की जाती है। प्रदेश के सभी जिल¨ं में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सिंगल विण्ड¨ परमिशन सेल स्थापित किया गया। सिंगल विण्ड¨ सेल में सभी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इक्युपमेंट जैसे फ¨ट¨ काॅपी मशीन, स्केनर, कम्प्युटर अ©र टेलीफ¨न की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। परमिशन सेल में पुलिस अधीक्षक की अ¨र से उप पुलिस अधीक्षक रेंक के अधिकारी क¨ भी नामांकित किया गया है। राजैनतिक दल अथवा उम्मीदवार अनुमति के लिये सिंगल विण्ड¨ सिस्टम में 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन व्यय के विवरण के साथ प्रस्तुत करेंगे। सिंगल विण्ड¨ सिस्टम पर प्रथम आवें प्रथम पावें आधार पर अनुमति जारी की जा रही है।
क्रमांक: 57/2014/594/वर्मा
No comments:
Post a Comment