प्रदेश के सभी मतदान केन्द्र धूम्रपानमुक्त घ¨षित
खण्डवा (08 अप्रैल, 2014) - राज्य शासन ने ल¨क स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर क¨ भेजे पत्र में कहा है कि आगामी चुनाव के द©रान सभी मतदान केन्द्र धूम्रपान मुक्त घ¨षित किए जाएं। मतदान केन्द्र¨ं पर ’’धूम्रपान वर्जित क्षेत्र’’ सूचना पटल लगवाया जाए।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से ल¨ग¨ं क¨ बचाने के लिए सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मन¨रंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, ह¨टल, शापिंग माॅल, काॅफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हाॅल, रेस्ट¨ंरेंट, सभागृह, एअरप¨र्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टाॅप, ल¨क परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टाॅल, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थान¨ं पर धूम्रपान प्रतिबंधित किया है । इन स्थान¨ं पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इस आदेश का क्रियान्वयन निरीक्षक स्तर के शासकीय सेवक एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं।
क्रमांक: 56/2014/593/वर्मा
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