ऐपिक कार्ड न होने पर वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा
खण्डवा (07 अप्रैल, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिये मतदाता पहचान पत्र ऐपिक जारी किये हैं। ऐपिक के जरिये मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं जिनके पास ऐपिक कार्ड नहीं है, उनको मतदान की सुविधा देने के लिये वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की सुविधा दी है।
वैकल्पिक दस्तावेज में मतदाता अपने स्वयं का पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पास बुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।
प्रदेश में तीन चरण 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रमाणीकृत फोटोयुक्त मतदाता पर्ची मतदान के पाँच दिन पहले वितरित करवाये जाने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे। बीएलओ को अवितरित मतदाता पर्ची की सूची बनाये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
क्रमांक: 49/2014/586/वर्मा
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