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Thursday, April 10, 2014

उत्तराखण्ड आपदा के प्रभावित¨ं क¨ राहत राशि वितरण की चुनाव आय¨ग ने सशर्त अनुमति दी

उत्तराखण्ड आपदा के प्रभावित¨ं क¨ राहत राशि वितरण की चुनाव आय¨ग ने सशर्त अनुमति दी


खण्डवा (10 अप्रैल, 2014) - उत्तराखण्ड में पिछले वर्ष हुई आपदा में मध्यप्रदेश के मृत व्यक्तिय¨ं के परिजन¨ं क¨ दी जाने वाली राहत राशि के संबंध में भारत निर्वाचन आय¨ग ने सशर्त अनुमति प्रदान की है। 
                   आय¨ग ने राहत राशि के वितरण के लिये ज¨ शर्ते निर्धारित की हैं, उनके अनुसार राहत वितरण का कार्य मुख्यमंत्री एवं मंत्रिय¨ं के नाम के बिना किसी भी घ¨षणा अथवा प्रचार के बगैर किया जाना चाहिये। राहत वितरण में अधिकतम पारदर्शिता बरती जाये अ©र हितग्राहिय¨ं की सूची प्रकाशित की जाये। सिर्फ शासकीय अधिकारी बैंक के माध्यम से चेक¨ं का वितरण प्रभावित परिवार¨ं क¨ करेंगे अ©र क¨ई भी राजनैतिक कार्यकर्ता प्रत्यक्ष या पर¨क्ष रूप से इसमें शामिल नहीं ह¨गा।
               आय¨ग ने कहा है कि राहत कार्य में राजस्व कर्मचारिय¨ं के संलग्न ह¨ने से निर्वाचन संबंधी कायर्¨ं की गति में क¨ई कमी नहीं आनी चाहिये। अतः इस कार्य के लिये कलेक्टर¨ं क¨ राहत वितरण में मदद के उद्देश्य से ग्रामीण तथा कृषि विभाग का सहय¨ग लेना चाहिये जिनके पास मैदानी अमला ह¨ता है।
क्रमांक: 70/2014/607/वर्मा

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