चुनाव प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में आयोग के निर्देश
खण्डवा (10 अप्रैल, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों, उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश दिये हैं। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करवाने को कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिये किसी निर्धारित स्थान या वाहनों पर लगे लाउड स्पीकरों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक तथा अन्य क्षेत्रों नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमा में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि निर्धारित समय से अधिक उपयोग होने पर लाउड स्पीकर व उससे जुड़ी मशीनों को जब्त किया जाये।
राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के वाहन पर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो उन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर देकर अनुमति लेनी होगी और अनुमति पत्र में उस नम्बर को लिखना होगा। यदि कोई वाहन बगैर अनुमति पत्र के लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं तो उस वाहन को लाउड स्पीकर सहित जब्त करने की कार्रवाई की जाये। आयोग ने यह भी कहा है कि लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जायेगी। जबकि स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्देशों के पालन के बिना लाउड स्पीकर वाहन का उपयोग न हो।
आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की है कि वे लाउड स्पीकर का उपयोग इस तरह से करें जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान न आए। आयोग ने लाउड स्पीकर का उपयोग करते समय अस्पताल परिसर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का भी विशेष ध्यान रखने के लिये कहा है।
क्रमांक: 68/2014/605/वर्मा
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