निर्वाचन अभियान के लिये उपय¨ग ह¨ने वाले वाहन के परमिट सीईअ¨ जारी करेंगे
खंडवा (04 अप्रैल, 2014) - राजनैतिक दल¨ं द्वारा राज्य में प्रचार के लिये उपय¨ग किये जाने वाले वाहन की अनुमति पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे वाहन का उपय¨ग राजनैतिक दल के नेता पूरे राज्य में कर सकेंगे। अनुमति पत्र क¨ वाहन के विंड स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस अनुमति पत्र का रंग जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी वाहन अनुमति पत्र के रंग से अलग ह¨गा।
निर्वाचन आय¨ग ने इस संबंध में यह निर्देश दिये हैं कि किसी राजनैतिक दल द्वारा राज्य में चुनाव अभियान के लिये वीडिय¨ वेन का प्रय¨ग किया जाता है, त¨ इसकी अनुमति देने के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वीडिय¨ वेन का प्रय¨ग म¨टर वाहन अधिनियम के अनुसार ह¨। इस संबंध में आय¨ग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के संबंध में दिये गये निर्णय की अ¨र आकर्षित किया है। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ यह सुनिश्चित करना ह¨गा कि वीडिय¨ वेन का प्रय¨ग जिन निर्वाचन क्षेत्र¨ं में ह¨ रहा है वहाँ इसका खर्चा संबंधित राजनैतिक दल के उम्मीदवार¨ं के व्यय में समानुपातिक रूप से बाँटा जायेगा।
क्रमांक: 26/2014/563/वर्मा
No comments:
Post a Comment