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Monday, April 7, 2014

डाक मत पत्र जारी करने के संबंध में आयोग के निर्देश डाक मत पत्र जारी करने के लिये बनाया जायेगा डाटाबेस

डाक मत पत्र जारी करने के संबंध में आयोग के निर्देश
डाक मत पत्र जारी करने के लिये बनाया जायेगा डाटाबेस


खंडवा (06 अप्रैल, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन डयूटी पर तैनात होने वाले व्यक्तियों को डाक मत पत्र की सुविधा देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दी गई है। आयोग के ध्यान में डाक मत पत्र का उपयोग करने में होने वाली दिक्कतों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। मुख्य रूप से यह बात सामने आई थी कि डाक मतपत्र रिटर्निग ऑफिसर के पास समय पर नहीं पहुँच पाते है। इन दिक्कतों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने डाक मत पत्र की सुविधा को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया है। चुनाव डयूटी में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान भी यह जानकारी दी जा रही है।
                   डाक मत पत्र की सुविधा चुनाव डयूटी में लगे उन कर्मचारी और अधिकारियों को दी जाती है जिनकी डयूटी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में लगी होती है, जिसमें वे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होते हैं। इनमें से जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय, कंट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों में तैनात माइक्रो प्रेक्षक, सभी पुलिस कर्मी होमगार्ड, चालक, परिचालक और वाहनों के क्लीनर जो निर्वाचन कार्यों में कार्यरत हैं, को शामिल किया गया है।
                 निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जिन व्यक्तियों को डाक मत पत्र जारी किये जा रहे हैं उनका डाटबेस अग्रिम रूप से तैयार किया जाये। डाटाबेस में अन्य सूचना के साथ विधानसभा क्षेत्र की संख्या नाम, क्रम संख्या, जहाँ व्यक्ति एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है, की जानकारी प्रमुख रूप से दी जायेगी। आयोग ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति को डाक मत पत्र जारी किया जाना है, उसका फोटो भी लिया जाना चाहिए। डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने के लिये फेसिलिटेशन केन्द्रों के स्थान एवं पते के बारे में सूचना रखने के लिये डाटाबेस में स्थान होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को चुनाव डयूटी प्रशिक्षण के लिये एक से अधिक बार बुलाया जाता है तो सभी प्रशिक्षणों की सूचना डाटाबेस में शामिल की जाना चाहिए।
                 मतदान दलों में डयूटी पर लगे कर्मचारियों के लिये एक डाटाबेस और निर्वाचन डयूटी जैसे सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर आदि के लिये एक अलग डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। चुनाव डयूटी में लगे पुलिस कर्मियों जिन्हें चुनाव डयूटी पर तैनात मतदाता के रूप में माना गया है, उनका डाटाबेस पुलिस अधीक्षक या अन्य सक्षम अधिकारी रखेगा। इस डाटाबेस में सभी पुलिस कर्मियों, होमगार्ड की जानकारी रखी जायेगी। पुलिस अधीक्षक जिले में पुलिसकर्मियों के लिये तैनाती योजना अग्रिम रूप से तैयार करेंगे। इस स्तर पर निर्वाचन डयूटी पर उन्हें किस निर्वाचन क्षेत्र में लगाया गया है इसका पता चल जायेगा कि उनकी तैनाती वहाँ की गई जहाँ वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं या अन्य निर्वाचक क्षेत्र में की गई है। जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र से बाहर तैनात किया गया है वे डाक मत पत्र या इलेक्शन डयूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। पुलिस कर्मियों जिन्हें डाक मत पत्र की सुविधा दी जायेगी उनके समन्वय के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी चुनाव डयूटी में लगे कर्मियों के लिये फार्म-12 क (निर्वाचन डयूटी के लिये) या फार्म 12 डाक मतपत्र के लिये उपलब्ध करवायेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी सभी पात्र पुलिस कर्मियों के डाक मतपत्र संबंधी आवेदन मतदान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।
                इसी प्रकार विशिष्ट निर्वाचन संबंधी डयूटी के लिये नियुक्त ड्रायवर, कंडेक्टर, सफाई कर्मियों एवं अन्य व्यक्तियों के लिये एक नोडल अधिकारी अलग से नियुक्त किया जायेगा। यह नोडल अधिकारी इन व्यक्तियों के पंजीकरण संबंधी सभी जानकारी डाटाबेस में रखेगा। इनको भी डाक मत पत्र या ईडीसी की सुविधा आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करवाई जायेगी।
                   आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फार्म 12 उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाना चाहिए जिन्हें उनके पंजीकरण वाले क्षेत्र के बाहर निर्वाचन डयूटी पर लगाया गया है। पुलिस कर्मियों को फार्म 12 पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से बाँटा जाना चाहिए। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि डाक मत पत्र किसी अपात्र व्यक्ति को जारी नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले वाहन के चालक, परिचालक एवं सफाई कर्मियों के लिये फार्म-12 परिवहन प्रभारी के माध्यम से बाँटे जाना चाहिए।
                  आयोग ने निर्देश दिये हैं कि सेवा मतदाताओं के लिये सभी डाक मत पत्र निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिये जाने के 24 घंटे के अंदर मुद्रित हो जाना चाहिए। सेवा मतदाता के डाक मतों के लिये बाहरी लिफाफे (फार्म-13 ग) पीले रंग में होंगे, ताकि उन्हें मतदान डयूटी में तैनात कर्मियों के लिये डाक मत पत्र से अलग किया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य के डाक विभाग के प्रमुख के साथ एक बैठक करेंगे और यह प्रबंध करेंगे कि सेवा मतदाताओं को डाक मतों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये नामित डाक विभाग के कर्मचारी को सोंप दिये जायें। डाक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि सभी डाक मत पत्र 48 घंटे के अंदर संबंधित रिकार्ड अधिकारी को पहुँचा दिये जायें।
             आयोग ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सुविधा केन्द्रों पर डाक बेलेटिंग की सुविधा होने की समय-सारणी के बारे में सूचना दी जाये। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा केन्द्र की प्रक्रिया को देखने की अनुमति होगी।
              आयोग ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक सुविधा केन्द्र में मतदान केन्द्र के वोटिंग कम्पार्टमेन्ट से मिलते-जुलते वोटिंग कम्पार्टमेन्ट बनाये जायेंगे, जिससे कर्मचारी गोपनीयता के साथ डाक मत पत्र का उपयोग कर सकें। आयोग ने प्रत्येक सुविधा केन्द्र में राजपत्रित अधिकारी की डयूटी लगाये जाने को कहा है। डाक मतपत्र के प्रयोग के समय प्रपत्र 13 में राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की घोषणा भी की जाती है। राजपत्रित अधिकारी डाक मत पत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के पहचान पत्र को प्रमाणित करेगा। आयोग ने डाक मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराये जाने के निर्देश भी दिये हैं।
क्रमांक: 42/2014/579/वर्मा

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