मतदाता पर्ची पर अभ्यर्थी, पार्टी का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं हो अंकित
खण्डवा (09 अप्रैल, 2014) - उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एस.एस.रावत द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा जारी किये जाने वाली मतदाता पर्ची के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश में देते हुए बताया है कि अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली मतदाता पर्ची में केवल मतदाता का नाम, निर्वाचक नामावली में उसका सरल क्रमांक, निर्वाचक नामावलियोें की भाग संख्या एवं मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा नाम अंकित होना चाहिए। साथ ही निर्देशित किया गया है कि मतदाता पर्ची सफेद रंग के कागज पर होना चाहिए एवं इस पर अभ्यर्थी और उसकी पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
क्रमांक: 61/2014/598/वर्मा
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