मतदान और मतगणना कर्मियों के लिए मानदेय की दरें निर्धारित
खण्डवा (14 अप्रैल, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2014 में मतदान और मतगणना के कार्य में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए मानदेय की दरें नए सिरे से निर्धारित की हैं। मतदान और मतगणना कर्मियों को नई दरों से मानदेय प्रशिक्षणों में उपस्थित रहने एवं सामग्री प्राप्त करने के साथ-साथ मतदान और मतगणना के दिन ड़यूटी पर मौजूद रहने के लिए भी देय होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा इस बारे में हाल ही में जारी पत्र के मुताबिक सेक्टर आफिसर/जोनल आफिसर को 1500 रूपए एकमुश्त, पीठासीन अधिकारी और गणना पर्यवेक्षक को अब 350 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जबकि मतदान अधिकारी और गणना सहायक को 250 रूपए प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना कार्य में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 150 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उपरोक्त मानदेय मतदान दलों को प्रशिक्षण के दिन, मतदान सामग्री वितरण के दिन एवं मतदान के दिन तथा मतदान सामग्री वापसी के दिन देय होगा। इसी तरह मतगणना हेतु प्रशिक्षण के दिन तथा मतगणना के दिन ड्यूटी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय होगा। वीडियों सर्विलेंस टीम, वीडियों विविग टीम, अकाउन्टिंग टीम, व्यय अनुविक्षण कन्ट्रोल रूम एवं काल सेन्टर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानिटरिंग कमेटी, फ्लांइग स्काट, एसएसटी, व्यय मानिटरिंग सेल में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 1200 रूपए एकमुश्त, वर्ग तीन के कर्मचारियों को एक हजार रूपए एक मुश्त तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 200 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से देय होगा। आयकर निरीक्षक को 1200 रूपए एक मुश्त देय होगा। उक्त मानदेय पुलिस कर्मियों को भी समान रूप से देय होगा जिन्हें पोलिंग बूथ या काउटिंग सेंटर पर तैनात किया गया हो। माइक्रो आब्जरवर्स को एक हजार रूपए एक मुश्त देय होगा। मतगणना आब्जरवर्स को 250 रूपए प्रतिदिन के मान से देय होगा। शासकीय वाहन चालकों को पूर्व में निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट के वाहन चालक को 155 रूपए मानदेय एक मुश्त दिया जाएगा।
इस प्रकार मतदान केन्द्रों पर नियुक्त कर्मियों को भोजन, नाश्ते की राशि सहित पीठासीन अधिकारी को 1550 रूपए, मतदान अधिकारी क्रमांक एक को 1150 रूपए तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3 एवं 4 को 900 रूपए प्रदान किया जाएगा।
मतदान और मतगणना में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय की दरें पूरे दिन के लिए या दिन के हिस्से के लिए निर्धारित की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने मानदेय के साथ ही मतदान और मतगणना कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को डिब्बाबंद भोजन एवं जलपान के लिए 150 रूपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से राशि तय की है। यदि किसी कारण से मतदान या मतगणना में लगे कर्मचारियों को डिब्बाबंद भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो यह राशि नकद प्रदान की जायेगी।
क्रमांक: 97/2014/634/वर्मा
No comments:
Post a Comment