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Thursday, October 31, 2013

मतदाता सूची में 29 अक्टूबर तक जोड़ सकेंगे मतदाताओं के नाम

मतदाता सूची में 29 अक्टूबर तक जोड़ सकेंगे मतदाताओं के नाम

खंडवा (21 अक्टूबर) - लोकतंत्र में मतदाता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मतदाता सूची में 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले हर देशवासी को नाम जुड़वाने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर अपने मताधिकार का प्रयोग आगामी 25 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि, निर्वाचन आयोग की मंशा है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
इस हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या निरसन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चालू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें बताया कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के ऐसे मतदाता जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखते हैं। 25 अक्टूबर तक आवश्यक दस्तावेज संबंधित बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। श्री अवस्थी ने इस अवसर का लाभ उठाने की अपील जिले की युवा मतदाताओं से की है। साथ ही समाज के बुद्धजीवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया से जुड़े मीडियाकर्मियों सहित शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को भी उनके संपर्क में आने वाले ऐसे पात्र लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करने तथा मतदान दिवस के अवसर पर 25 नवंबर को अपने मतदान केन्द्र में पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
क्रमांकः 69/2013/1120/वर्मा

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