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Wednesday, October 30, 2013

कलेक्टर ने दिये निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार के निर्देश

कलेक्टर ने दिये निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार के निर्देश

खंडवा (05 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे द्वारा निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशक के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया है कि प्रत्येक निर्वाचन पुस्तिका, पर्चें, रिकार्ड या पोस्टर जिसे हाथ लिखकर प्रतियाँ बनाने से भिन्न किसी प्रक्रिया मुद्रित किया जाना है अथवा उसकी अनेकानेक प्रतियाँ बनाई जानी हैं को प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्ट दर्शाए जाये। इस प्रकार मुद्रित सामग्री की चार प्रतियाँ और प्रकाशक के घोषणापत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा को संलग्न अनुबंध के साथ भिजवाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।
मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे है के अनुमोदन पश्चात् ही किसी भी प्रकार की छपाई, प्रिंटिंग, बैनर, लैक्स तथा दीवार लेखन अनुमोदन के पश्चात् ही करेंगे। यह नियम इलेक्ट्राॅनिक चैनलों के लिये भी लागू रहेंगे। लोक प्रतिनिधित्स अध्निियम की धारा को गंभीरता से लिया जावेगा और इसके उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांकः 19/2013/1070/वर्मा/काशीव

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