विधानसभा निर्वाचन: बगैर अनुमति के जुलूस रैली, आमसभाओं का नहीं होगा आयोजन
खंडवा (09 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे के आदेशानुसार अपर कलेक्टर एस.एस.बघेल ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी खंडवा, पंधाना, पुनासा तथा हरसूद को अपने अनुभाग में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करने के निर्देश दिये है। जिसके अंतर्गत बगैर अनुमति के कोई जुलूस, रैली तथा आमसभाओं का आयोजन नहीं करेगा।
श्री बघेल ने कहा है कि, निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने के लिये प्रत्येक स्तर पर सतर्कता अत्यन्त आवश्यक है। राजनैतिक दलों उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों द्वारा उम्मीदार के समर्थन में जुलूस, रैली, आमसभाओं का आयोजना किया जाना संभावित है। इस उदेदष्य से आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें।
क्रमांकः 33/2013/1084/वर्मा
खंडवा (09 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे के आदेशानुसार अपर कलेक्टर एस.एस.बघेल ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी खंडवा, पंधाना, पुनासा तथा हरसूद को अपने अनुभाग में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करने के निर्देश दिये है। जिसके अंतर्गत बगैर अनुमति के कोई जुलूस, रैली तथा आमसभाओं का आयोजन नहीं करेगा।
श्री बघेल ने कहा है कि, निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने के लिये प्रत्येक स्तर पर सतर्कता अत्यन्त आवश्यक है। राजनैतिक दलों उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों द्वारा उम्मीदार के समर्थन में जुलूस, रैली, आमसभाओं का आयोजना किया जाना संभावित है। इस उदेदष्य से आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें।
क्रमांकः 33/2013/1084/वर्मा
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