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Thursday, October 31, 2013

बिना अनुमति नहीं चलायें राजनैतिक विज्ञापन:- कलेक्टर

बिना अनुमति नहीं चलायें राजनैतिक विज्ञापन:- कलेक्टर

खंडवा (19 अक्टूबर) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने निर्देश दिये है कि विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु केबल टेली विजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन करेंगे। केबल टेलीविजन अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा या जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल आॅपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुँचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है।
        भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्कीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और केबल नटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनीटिरिंग समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञान के इलेक्ट्राॅनिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा। उक्त समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चेनल और केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
प्रमाणन के लिए आवेदन में शामिल विवरण:-
-   विज्ञापन बनाने की लागत।
-     विज्ञापनों के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रसारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत।
-    इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थियों, दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुँचाने के लिए है।
-    यदि विज्ञापन किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है।
-    सभी भुगतान चैक या डिमाण्ड ड्राट के माध्यम से किए जायेंगे।


अधिनियम के उल्लंघन के विरूद्ध प्रावधान भी:- केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6 के उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल आपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जप्ती एवं दण्ड का प्रावधान है। धारा 16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिये प्रथम बार दोषी पाये जाने पर दो वर्ष तक की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती है। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर पाँच वर्ष तक की सजा एवं 5 हजार तक अर्थदण्ड का प्रावधान है।
        कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने समस्त केबल नेटवर्क संचालकों को उक्त निर्देशों का पालन किये जाने के सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर केबल टेलीविजन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
क्रमांकः 64/2013/1115/वर्मा

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