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Thursday, October 31, 2013

पंजीकृत वाहन का ही होगा चुनाव में उपयोग

विधानसभा निर्वाचन: पंजीकृत वाहन का ही होगा चुनाव में उपयोग
खंडवा (09 अक्टूबर) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों का पंजीयन किये जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि निर्वाचन में पंजीकृत वाहन ही उपयोग में लिये जायेगे।
        कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु निर्वाचन लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के उपयोग में लिये जाने वाले सभी वाहनों का पंजीयन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खंडवा, पंधाना, हरसूद तथा पुनासा को अपने-अपने क्षेत्र के लिये प्रभारी अधिकारी बनाया है।
        कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि सभी उम्मीदवार उपयोग किये जाने वाले वाहन का क्रमांक, प्रकार, वाहन चालक का नाम व पता और उपयोग की अवधि अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा अनुविभागीय अधिकारी यथासाध्य तत्काल वाहन के उपयोग का पंजीयन करेंगे। पंजीयन के प्रमाण के रूप में एक वाहन पास जारी किया जायेगा। इस वाहन पास को वाहन चालक के बायीं ओर सामने काँच पर चिपका कर उपयोग करने की जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की होगी। जिससे निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रचार-प्रसार में वाहनों की जाँच करने में कोई असुविधा न हो। वाहन  पास के बिना चलने वाले वाहनों को अप्राधिकृत रूप से चलाने की अवधारणा की जायेगी तथा उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एवं अन्य अधिकारी वाहन के अधिकृत तथा अनाधिकृत होने का निर्णय लेंगे।
क्रमांकः 36/2013/1087/वर्मा

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