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Thursday, October 31, 2013

राजनैतिक दल और उम्मीदवारों को अनुमति देने सिंगल विंडो की व्यवस्था

राजनैतिक दल और उम्मीदवारों को अनुमति देने सिंगल विंडो की व्यवस्था

खंडवा (31 अक्टूबर) - मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरने वाले राजनैतिक दल और उम्मीदवारों को अब चुनाव कार्य की विभिन्न अनुमतियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसके लिए सभी जिलो में सिंगल विण्डो की व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।
राजनैतिक दलों द्वारा यह बताया गया था कि उन्हें चुनाव कार्य संबंधी विभिन्न अनुमतियाँ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, परिवहन कार्यालय, पुलिस अधिकारियों आदि से लेना होती है। यह सभी पदाधिकारी अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं तथा वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में समय भी लग जाता है। राजनैतिक दल तथा उम्मीदवारों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले एवं कार्यालय तथा रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में सिंगल विण्डो प्रकोष्ठ की तत्काल स्थापना करें। सिंगल विण्डो कक्ष के बाहर एक बड़ा बोर्ड भी लगाया जाए जिस पर यह जानकारी दी जाए कि किस-किस तरह की अनुमतियाँ उम्मीदवार तथा राजनैतिक दलों को लेना होंगी। कौन-कौन सी अनुमतियाँ किसके-किसके द्वारा दी जाएगी तथा उनके फार्म तथा प्रक्रिया को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने जिले को सिंगल विण्डो प्रकोष्ठ में आवेदन लेने के लिए प्रशिक्षित सक्षम व्यक्ति को ही तैनात करने के निर्देश संबंधित को दिए हैं। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा टायपिस्ट, फोटो कॉपी, फैक्स, ई-मेल की व्यवस्था भी करवाने को कहा गया है। जिन-जिन पदाधिकारियों को अनुमति देना होती है, उनकी ओर से एक-एक व्यक्ति आवेदन लेने के लिए सिंगल विण्डो प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से बैठें। प्रकोष्ठ में बैठने वाले व्यक्तियों के नाम बोर्ड में प्रदर्शित करवाने के निर्देश जिलों को दिए गए हैं। आवेदन प्राप्त होने पर उसका निराकरण यथाशीघ्र एक दिन में किया जाकर अनुमति देने या नहीं देने के निर्णय से आवेदक को अवगत करवाने को कहा गया है। आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाइल नंबर एवं मेल आईडी भी प्राप्त किया जाए, ताकि सूचना देने में आसानी हो। प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजें। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हो कि किस-किस की अनुमति दी गई तथा किसका आवेदन निरस्त हुआ।
जिला निर्वाचन अधिकारी को सिंगल विण्डो प्रकोष्ठ की कार्रवाई का प्रतिदिन प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रकोष्ठ तथा उसके प्रभारी का टेलीफोन नंबर तथा मोबाइल नंबर तथा कौन सी अनुमतियाँ किस विभाग एवं पदाधिकारियों द्वारा दी जाना है, आदि की जानकारी से भी सभी को अवगत करवाने को कहा गया है।
क्रमांकः 106/2013/1157/वर्मा

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