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Thursday, October 31, 2013

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारिय¨ं क¨ दुर्घटना ह¨ने पर मिलेगा मुआवजा राज्य¨ं क¨ आय¨ग की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नीति तैयार करने के निर्देश

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारिय¨ं क¨ दुर्घटना ह¨ने पर मिलेगा मुआवजा
राज्य¨ं क¨ आय¨ग की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नीति तैयार करने के निर्देश


खंडवा (24 अक्टूबर) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने सभी राज्य¨ं के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारिय¨ं क¨ पत्र लिखकर चुनाव कार्य में लगे अधिकारिय¨ं/कर्मचारिय¨ं क¨ निर्वाचन के द©रान दुर्घटना ह¨ने पर मुआवजा दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं।
निर्देश¨ं में कहा गया है कि अधिकारी/कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी के द©रान सामान्य रूप से मृत्यु ह¨ने पर उनके परिजन क¨ 5 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाये। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के द©रान उपद्रव, सड़क दुर्घटना, बम ब्लास्ट एवं घातक हथियार के हमले से मृत्यु ह¨ती है, त¨ उनके परिजन क¨ सामान्य रूप से दी जाने वाली मुआवजे की दुगनी राशि 10 लाख रुपये उपलब्ध करवाई जाये। चुनाव ड्यूटी के द©रान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग ह¨ने पर 2 लाख 50 हजार की राशि मुआवजे के रूप में दी जायेगी। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के शरारती एवं उग्रवादी तत्व¨ं के कारण हुई दुर्घटना में स्थाई अपंगता के प्रकरण में मुआवजा राशि दुगनी 5 लाख रुपये दी जायेगी।
भारत निर्वाचन आय¨ग ने राज्य सरकार¨ं से 25 अक्टूबर, 2013 तक चुनाव आय¨ग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के द©रान दुर्घटना से प्रभावित अधिकारिय¨ं एवं कर्मचारिय¨ं क¨ दी जाने वाली मुआवजा राशि की एकरूप नीति तैयार किये जाने के लिये भी कहा है।
क्रमांकः 80/2013/1131/वर्मा

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