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Thursday, October 31, 2013

नामांकन भरने के पूर्व तैयार की गई प्रचार सामग्री का खर्च उम्मीदवार के खाते में

नामांकन भरने के पूर्व तैयार की गई प्रचार सामग्री का खर्च उम्मीदवार के खाते में

खंडवा -(29 अक्टूबर 2013)- भारत निर्वाचन आय¨ग ने प्रिन्ट लाईन में दिनांक अ©र क्रमांक के मुद्रण तथा अग्रिम प्रचार सामग्री के लेखा के संबंध में राज्य¨ं के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारिय¨ं क¨ दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ परिपत्र के रूप में जारी कर दिए गए हैं।
भावी उम्मीदवार द्वारा अग्रिम रूप से तैयार की गई प्रचार सामग्री यदि उसके नामांकन भरे जाने के बाद वास्तव में उसके चुनाव प्रचार के लिए उपय¨ग की जाती है त¨ ऐसी सामग्री पर हुए खर्च क¨ उम्मीदवार के खाते में ज¨ड़ा जाएगा। आय¨ग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रचार सामग्री में दिनांक अ©र क्रमांक तथा प्रतिय¨ं की संख्या मुद्रित करना आवश्यक नहीं है, क्य¨ंकि यह जानकारी प्रकाशक अ©र मुद्रक से डिक्लेरेशन के परिशिष्ट 1 अ©र 2 में प्राप्त की जा रही है। प्रचार सामग्री में प्रकाशक अ©र मुद्रक का नाम आवश्यक किया गया है।
क्रमांकः 94/2013/1145/वर्मा

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