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Thursday, October 31, 2013

शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थान में नियुक्त सुरक्षा गार्ड को शस्त्र जमा कराने पर छूट

शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थान में नियुक्त सुरक्षा गार्ड को शस्त्र जमा कराने पर छूट
ड्यूटी अवधि के अतिरिक्त किसी भी समय में शस्त्र धारण नहीं करेगा सुरक्षा गार्ड


खंडवा (26 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थानों की सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंसधारियों को शस्त्र जमा कराने हेतु धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंध से शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थान की सुरक्षा हेतु छूट प्रदान की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थान की सुरक्षा के लिये नियुक्त निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंसधारियों को इस शर्त पर छूट प्रदान करें कि संबंधित संस्थान उक्त व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंसधारी के उनके संस्थान में सुरक्षा गार्ड होने की पुष्टि करें तथा यह सुनिश्चित करें कि संस्थान में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त कर्मचारी धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंध अवधि में अपनी ड्यूटि अवधि के अतिरिक्त किसी भी समय में शस्त्र धारण नहीं करेगा।
क्रमांकः 83/2013/1134/वर्मा

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