विधानसभा निर्वाचन: निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस
खंडवा (17 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने विधानसभा निर्वाचन 2013 के सम्पादन हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया जाकर निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही करने पर प्राचार्य शासकीय मोतीलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा जगदीश खोड़े को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि मतदान दलों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्थल शासकीय मोतीलाल नेहरू उच्चतर विद्यालय खंडवा का चयन किया गया था। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को प्रथम प्रशिक्षण 8, 9 तथा 10 अक्टूबर को प्रातः 10 से 1 एवं 2 से 5 बजे तक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर बैठक की समुचित व्यवस्था हेतु प्राचार्य जगदीश खोड़े निर्देशित किया गया था। प्रशिक्षण में 8 अक्टूबर को प्रशिक्षणार्थियों के लिये व्यवस्था नहीं की गई तथा 9 अक्टूबर को प्रशिक्षण स्थल का गेट समय प्रातः 9ः55 पर खोला गया। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन होकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत् दण्डनीय है।
क्रमांकः 55/2013/1106/वर्मा
खंडवा (17 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने विधानसभा निर्वाचन 2013 के सम्पादन हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया जाकर निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही करने पर प्राचार्य शासकीय मोतीलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा जगदीश खोड़े को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि मतदान दलों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्थल शासकीय मोतीलाल नेहरू उच्चतर विद्यालय खंडवा का चयन किया गया था। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को प्रथम प्रशिक्षण 8, 9 तथा 10 अक्टूबर को प्रातः 10 से 1 एवं 2 से 5 बजे तक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर बैठक की समुचित व्यवस्था हेतु प्राचार्य जगदीश खोड़े निर्देशित किया गया था। प्रशिक्षण में 8 अक्टूबर को प्रशिक्षणार्थियों के लिये व्यवस्था नहीं की गई तथा 9 अक्टूबर को प्रशिक्षण स्थल का गेट समय प्रातः 9ः55 पर खोला गया। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन होकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत् दण्डनीय है।
क्रमांकः 55/2013/1106/वर्मा
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