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Thursday, October 31, 2013

विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न

विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न
पीठासीन अधिकारियों ने जानी निर्वाचन की बारिकियां



खंडवा (09 अक्टूबर) -  विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए खंडवा जिले में चुनाव संबंधी तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा निर्वाचन हेतु पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों तथा सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण आज जिला़ मुख्यालय में मोतीलाल नेहरू षासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और महारानी लक्ष्मीबाई षासकीय विद्यालय में आयोजित हुआ। जिसमें विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के समक्ष प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जिले के मास्टर टेनर्सो ने प्रशिक्षण दिया।
    प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा सामग्री प्राप्त करने, मतदान दल के बीच समन्वय करने, निष्पक्ष रहने, मतदाता सूची का मिलान करने, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के एजेण्टों की बैठक व्यवस्था, मतदान अवधि समाप्त होने के बाद भी 100 मी0 की सीमा में मतदाता लाईन में रहने पर उन्हें पर्ची बांटने तथा मतदान का अवसर देने, मतदान संबंधी गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन के संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई एवं प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर मतदान लेखा के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा बताया गया, कि मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, किन्तु मतदान के एक दिन पूर्व मतदान दल को स्वयं रिटर्निंग आॅफीसर के यहां उपस्थिति देनी होगी। मतदान अधिकारी के नहीं पहुंचने या अस्वस्थ होने पर संबंधित झोेनल अधिकार या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सूचना रिटर्निंग आॅफीसर को भेजनी चाहिए, ताकि आरक्षित मतदान दल में से संबंधित मतदान दल सदस्य के एवज में दूसरा मतदान अधिकारी नियुक्त किया जा सके। पीठासीन अधिकारी मतदान दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकता है। मतदान दल के मतदान केन्द्र पहुंचने के पश्चात् यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि प्रतीक्षा में खड़े महिला एवं पुरुष मतदाताओं के पर्याप्त स्थान हो तथा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था हो। मतदान कक्ष में इस तरह से कोट की व्यवस्था की जाए, कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है, की जानकारी नहीं हो सके। वहां प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान केन्द्र में लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी से हो हटा देना चाहिए। मतदान केन्द्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया जाना चाहिए।
    मतदान अधिकारी क्रं.-01 मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम पूंछेगा तथा मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढेगा । नाम खोज लेने के पश्चात् मतदाता का नाम तथा क्रंमाक जोर से उच्चारित करेगा । मतदाता द्वारा लाई गई मात्र पहचान पर्ची के आधार पर उसे मतदाता नहीं मान लेना चाहिए। यदि मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने नि.क.म. अंकित हो, तो इसका अर्थ है, कि मतदाता को पहले से ही निर्वाचन क्रंमांक मतपत्र जारी किया गया है तथा उसे मतदान केन्द्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । मतदान अधिकारी मतदाता के बाईं हाथ के तर्जनी के नाखून के जड़ के पास मार्कर पेन से अमिट स्याही का निशान लगाएगा। बाएं हाथ की तर्जनी न होने की स्थिति में उसके बाद वाली उंगली पर और बाएं हाथ की कोई उंगली न होने पर दाईं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएगा। प्रशिक्षण में ई.व्ही.एम. के उपयोग की भी जानकारी तथा मतदान पूर्व तैयारी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
टीप:- फोटो मेल की गई हैं।
क्रमांकः 37/2013/1088/वर्मा

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