विधानसभा निर्वाचन: धार्मिक स्थानों का चुनाव प्रचार के लिये उपयोग नहीं होगा
खंडवा (10 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने निर्वाचन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के लिये जारी आदर्श आचरण संहिता के मुताबिक व्यापक निर्देश दिये है। जिसके अंतर्गत आदर्ष आचरण संहिता प्रभावी रहने तक धार्मिक स्थानों, मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं होगा। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर कारावास और 10 हजार रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा।
क्रमांकः 43/2013/1094/वर्मा
खंडवा (10 अक्टूबर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने निर्वाचन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के लिये जारी आदर्श आचरण संहिता के मुताबिक व्यापक निर्देश दिये है। जिसके अंतर्गत आदर्ष आचरण संहिता प्रभावी रहने तक धार्मिक स्थानों, मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं होगा। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर कारावास और 10 हजार रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा।
क्रमांकः 43/2013/1094/वर्मा
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