कारखानों में कामगारों के लिये 25 नवम्बर को रहेगा साप्ताहिक अवकाश
खंडवा (14 नवम्बर) - जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के लिये श्रमायुक्त ने एक परिपत्र जारी कर कारखाना प्रबंधकों को 25 नवम्बर 2013 को साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अनुसार मतदान के दिन नियोजक साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कामगार सुविधाजनक और निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार पहली और दूसरी पाली के श्रमिकों को दो.दो घंटे की सुविधा देंगे। पहली पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जायेगी और दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे बाद शुरू की जायेगी।
निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आने वाले कारखानों में श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी.बारी से मतदान की अनुमति सुनिश्चित की जायेगी।
दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थाओं के कामगारों को मतदान की सुविधा के लिये उनके नियोजक तथा प्रबंधक मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकान को निर्धारित दिन बंद नहीं रखते हुए उसके स्थान पर 25 नवम्बर को दुकान बंद रखेंगे। जिन दुकानों तथा संस्थानों का बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान के लिये अनुमति देंगे। क्रमांकः 55/2013/1216/वर्मा
खंडवा (14 नवम्बर) - जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के लिये श्रमायुक्त ने एक परिपत्र जारी कर कारखाना प्रबंधकों को 25 नवम्बर 2013 को साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अनुसार मतदान के दिन नियोजक साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कामगार सुविधाजनक और निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार पहली और दूसरी पाली के श्रमिकों को दो.दो घंटे की सुविधा देंगे। पहली पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जायेगी और दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे बाद शुरू की जायेगी।
निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आने वाले कारखानों में श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी.बारी से मतदान की अनुमति सुनिश्चित की जायेगी।
दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थाओं के कामगारों को मतदान की सुविधा के लिये उनके नियोजक तथा प्रबंधक मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकान को निर्धारित दिन बंद नहीं रखते हुए उसके स्थान पर 25 नवम्बर को दुकान बंद रखेंगे। जिन दुकानों तथा संस्थानों का बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान के लिये अनुमति देंगे। क्रमांकः 55/2013/1216/वर्मा
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