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Friday, November 22, 2013

बी.एल.ओ. द्वारा वितरित प्रामाणिक मतदाता पर्ची के आधार पर भी कर सकेंगे मतदान

बी.एल.ओ. द्वारा वितरित प्रामाणिक मतदाता पर्ची के आधार पर भी कर सकेंगे मतदान
फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग के संबंध में भी कलेक्टर ने दिये निर्देश

खंडवा (22 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान मतदाताओं के फोटो परिचय पत्र के उपयोग के संबंध में निर्देश दिये है कि जिले की चारों विधानसभा मांधाता, हरसूद, खंडवा तथा पंधाना निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के दौरान 100 प्रतिशत् पंजीकृत निर्वाचकों के फोटो निर्वाचक नामावली का उपयोग किया जाये। आयोग के निर्देशानुसार फोटो पहचान पत्र के डाटाबेस से प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची को तैयार करके मतदाताओं को वितरित किये जायें।
साथ ही कलेक्टर श्री दुबे ने जानकारी देते हुये बताया कि जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों को मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिये निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसे निर्वाचक जो किसी कारण वश उन्हें जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करते है, उन्हें अपनी पहचान के लिये निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। जिसके आधार पर भी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची की प्रति बाहर से भी कर सकते हैं प्राप्त:- इसके साथ ही कलेक्टर श्री दुबे ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी को प्रामाणिक फोटो मतदान पर्चियों की अतिरिक्त प्रति के साथ ड्यूटी पर तैनात करेंगे, ताकि यदि को व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अपना प्रामाणिक फोटो मतदान पर्ची नहीं लाता है, तो वह अपने प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर से प्राप्त कर सकता है।
साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने बताया है कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन निर्वाचकों के लिये होगी जिनकी फोटो, निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं होता है।
क्रमांकः 92/2013/1253/वर्मा

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