JAGO MATDATA JAGO

JAGO MATDATA JAGO

Monday, November 18, 2013

पहचान दर्शाने के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज भी कर सकते हैं प्रस्तुत

पहचान दर्शाने के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज भी कर सकते हैं प्रस्तुत
खंडवा (18 नवम्बर) - यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अथवा प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो ऐसे निर्वाचक मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रामाणिक फोटो मतदान पर्चियों की अतिरिक्त प्रति के साथ तैनात रहेंगे ताकि यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अपना प्रामाणिक फोटो मतदान पर्ची नहीं लाता है, तो वह अपने प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर बी.एल.ओ. से प्राप्त कर सकते हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन निर्वाचकों के लिये होगी जिनकी फोटो, निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं होता है, ऐसे ही निर्वाचक मतदाताओं को अपनी पहचान दर्शाने के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
ये होंगे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज:- पासपार्ट, डायविंग लाइसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर ईकाइयों तथा सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एन.पी.आर. के अधीन आर.जी. द्वारा स्मार्ट कार्ड, मनेरगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा फोटो सहित पेन्शन दस्तावेज आदि उपर्युक्त में से कोई भी वैकल्पिक फोटो पहचान का दस्तावेज निवार्चक द्वारा प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत नहीं कर पाने पर उपयोग में लाया जा सकता है।
क्रमांकः 63/2013/1224/वर्मा

No comments:

Post a Comment