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Thursday, November 14, 2013

विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में निर्देश

विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में निर्देश

खंडवा (14 नवम्बर) - मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों में लाउड स्पीकर लगाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से इन निर्देशों का जनहित में सख्ती से पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है।
निर्देशों में कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक वाहन में 2 से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने के पूर्व जिला परिवहन अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लिए जाने की राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई है।
किसी भी वाहन पर लाउड स्पीकर इस तरह लगाया जाए कि उसके स्पीकर का मुँह सामने अथवा पीछे की ओर होगा। जिन वाहनों में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, उसके उपयोग के संबंध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि लाउड स्पीकर के संचालन का कार्य ड्रायवर के पास न रहकर अन्य किसी व्यक्ति के पास हो, जिससे ड्रायवर वाहन को सावधानीपूर्वक चला सके। वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका सीमा) में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।        
क्रमांकः 57/2013/1218/वर्मा

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