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Friday, November 15, 2013

मतदाताओं को पहुँचाई जाने वाली पर्ची में चुनाव चिन्ह नहीं हों

मतदाताओं को पहुँचाई जाने वाली पर्ची में चुनाव चिन्ह नहीं हों
खंडवा (15 नवम्बर) - भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान दिवस की जानकारी देने के लिए पहुँचाई जाने वाली पर्चियों को चुनाव चिन्ह, पार्टी एवं प्रत्याशी का नाम मुद्रित न किए जाने के लिए कहा है। राजनैतिक दलों से कहा गया है कि वे सादी मतदाता पर्ची तैयार करें जिसमें वोटर आईडी क्रमांक, मतदाता का नाम, पता एवं मतदान केन्द्र की जानकारी हो।
        निर्वाचन आयोग ने आयोग की तरफ से मतदाताओं को फोटोयुक्त पर्ची पहुँचाए जाने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। यह पर्चियाँ मतदान दिनांक 25 नवंबर से 7 दिन पहले से मतदाताओं तक पहुँचाई जायेगी। मतदाता पर्ची पहुँचाने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को सौंपी गई है। बीएलओ राजनैतिक दलों के बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) के साथ मिलकर यह कार्य करेगा। प्रदेश में 25 नवंबर को 227 विधानसभा क्षेत्र में प्रातरू 8 बजे से शाम 5 बजे तक और बालाघाट जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108-बैहर, 109-लांजी और 110-परसवड़ा में चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रातरू 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।
क्रमांकः 59/2013/1220/वर्मा

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