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Friday, November 22, 2013

चुनावी पोस्टर, पेम्फलेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित हो

चुनावी पोस्टर, पेम्फलेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित हो
निर्देशों के उल्लंघन पर 6 माह तक की जेल

खंडवा (22 नवम्बर) - भारत निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनावी पेम्पलेट एवं पोस्टर में मुद्रक और प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से प्रिन्ट करवाये जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करवाने के लिए कहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने बताया है कि निर्देशों के उल्लंघन पर 6 माह तक की जेल के साथ 2 हजार रूपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
प्रेस एण्ड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि पुस्तक, पत्र, पेम्फलेट एवं पोस्टर का प्रकाशन किया जाता है तो उसमें प्रकाशक का नाम, मुद्रक का नाम एवं पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। प्रकाशक को दो प्रति में अपनी पहचान के संबंध में एक घोषणा-पत्र मुद्रक को देना होगा और यदि मुद्रण प्रदेश की राजधानी में किया जा रहा है तो इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगी। यदि मुद्रण जिले में हो रहा है तो इसकी सूचना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे को देनी होगी। आयोग ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127अ का भी हवाला दिया। इनका उल्लंघन होने पर 6 माह तक की जेल के साथ दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। आयोग ने राजनैतिक दलों से कहा है कि वे इन प्रावधान का कड़ाई से पालन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से प्रचार सामग्री के प्रकाशन के समय इस बात का ध्यान आवश्यक रूप से रखने के लिए कहा है कि उनकी प्रकाशित सामग्री से लोगों के बीच आपस में नफरत पैदा न हो।    
क्रमांकः 89/2013/1250/वर्मा


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