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Sunday, November 24, 2013

मतदान समाप्ति तक थ¨क में राजनैतिक प्रवृत्ति के एसएमएस भेजना प्रतिबंधित

मतदान समाप्ति तक थ¨क में राजनैतिक प्रवृत्ति के एसएमएस भेजना प्रतिबंधित
खंडवा (24 नवम्बर) - मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि 25 नवंबर की शाम 5 बजे मतदान सम्पन्न ह¨ने की अवधि तक राजनैतिक प्रवृत्ति के थ¨क एसएमएस भेजना प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आय¨ग के निर्देश पर मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के द©रान राजनैतिक प्रवृत्ति के बल्क में एसएमएस नहीं भेजे जा सकेंगे। राज्य में म¨बाइल सेवा प्रदाता सभी कंपनी के न¨टिस में ऐसे थ¨क एसएमएस  की जानकारी तुरंत लाने क¨ कहा गया है।
आय¨ग के ध्यान में यह भी आया है कि चुनाव में निहित स्वार्थी व्यक्तिय¨ं द्वारा निर्वाचन विधि के प्रावधान¨ं, आदर्श आचरण संहिता अ©र इस संबंध में जारी निर्देश¨ं का उल्लंघन करते हुए कुछ आपत्तिजनक संदेश भी एसएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। चुनाव क¨ स्वतंत्र, निष्पक्ष अ©र शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न कराने के लिए भी आय¨ग ने निर्देश जारी किए हैं। ऐसे आपत्तिजनक एसएमएस के लिए पुलिस प्रशासन क¨ निर्देश दिए गए हैं कि वह विशेष म¨बाइल नंबर¨ं क¨ प्रचारित करें जिन पर एसएमएस प्राप्तकर्ता उक्त एसएमएस क¨ अग्रेषित कर सके। पुलिस पहले उचित जाँच करे अ©र एसएमएस भेजने वाले का पता लगाए तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान¨ं, ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचन¨ं का संचालन नियम 1961 तथा आय¨ग द्वारा जारी किए गए निर्देश¨ं अ©र इस मामले में लागू अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।               क्रमांकः 101/2013/1262/वर्मा

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