मतदान एवं मतगणना शुष्क दिवस घोषित
खंडवा (20 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये जिले की सीमा के अंदर मतदान के परिप्रेक्ष्य में मतदान समापित के नियत समय के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 23 नवम्बर से 25 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिनांक 8 दिसम्बर को शुष्क दिवस किया है। उक्त अवधि में जिले में स्थित देशी मदिरा अंडरबांड, देशी मदिरा निविर्माणी इकाई, समस्त देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें बंद देखी जायेगी तथा उक्त अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
क्रमांकः 80/2013/1241/वर्मा
खंडवा (20 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये जिले की सीमा के अंदर मतदान के परिप्रेक्ष्य में मतदान समापित के नियत समय के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 23 नवम्बर से 25 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिनांक 8 दिसम्बर को शुष्क दिवस किया है। उक्त अवधि में जिले में स्थित देशी मदिरा अंडरबांड, देशी मदिरा निविर्माणी इकाई, समस्त देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें बंद देखी जायेगी तथा उक्त अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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