वाहनों के आवागमन को किया प्रतिबंधित
निर्वाचन एवं शासकीय कार्य में लगे वाहनों पर नहीं होगा प्रतिबंध
खंडवा (18 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खंडवा के अंतर्गत 24 नवम्बर की मध्यरात्रि से 25 नवम्बर को शाम 6 बजे तक चैपहिया यंत्र चलित वाहनों पर प्रतिबंधित लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे ने बताया है कि निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यार्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहक ट्रक, जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे वाहन, खंडवा संसीदय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये या अपने परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिये प्रयोग करने वाला वाहन, समस्त शासकीय तथा शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन तथा अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय खंडव से वैध रूप से अनुमति दी गई हो उन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। क्रमांकः 66/2013/1227/वर्मा
खंडवा (18 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खंडवा के अंतर्गत 24 नवम्बर की मध्यरात्रि से 25 नवम्बर को शाम 6 बजे तक चैपहिया यंत्र चलित वाहनों पर प्रतिबंधित लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे ने बताया है कि निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यार्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहक ट्रक, जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे वाहन, खंडवा संसीदय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये या अपने परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिये प्रयोग करने वाला वाहन, समस्त शासकीय तथा शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन तथा अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय खंडव से वैध रूप से अनुमति दी गई हो उन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। क्रमांकः 66/2013/1227/वर्मा
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