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Tuesday, November 19, 2013

साधारण चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश

साधारण चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश
खंडवा (19 नवम्बर) -  भारत निर्वाचन आयोग ने साधारण चुनाव प्रचार सामग्री में प्रिन्ट लाईन न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप गोविन्द ने जिला कलेक्टरों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराया है।
प्रदेश के कुछ राजनैतिक दलों ने निर्वाचन आयोग के ध्यान में यह बात लाई है कि चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, बैज, कागज की टोपियाँ, मोबाइल स्टिकर एवं इनसे संबंधित सामग्री को जन-प्रतिनिधित्व अध्यादेश 1951 की धारा 127अ में दिए गए प्रावधान के तहत प्रिन्ट लाईन न होने के कारण जब्त किया जा रहा है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि इस नियम के तहत केवल पेम्फलेट एवं पोस्टर छापने की अनुमति नहीं है।
चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, बैज, कागज की टोपियाँ, मोबाइल स्टिकर एवं इनसे संबंधित अन्य सामग्री को इस नियम से मुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए कहा गया है।
क्रमांकः 73/2013/1234/वर्मा

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