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Sunday, November 24, 2013

दस्तावेजों से होगी मतदाता की पहचान

दस्तावेजों से होगी मतदाता की पहचान
मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य

खंडवा (24 नवम्बर) - फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन निर्वाचको को होगी, जिनकी फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं होता। इसके लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उसके पास इंपिक और मतदाता पर्ची भी होना जरूरी है, तभी ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान दर्शाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अधिकारी रहेगे तैनात:- आयोग ने फोटो पहचान पत्र के डाटाबेस से प्रमाणित फोटो मतदान पर्ची को तैयार किया है। मप्र विधानसभा के वर्तमान, साधारण निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन से पहले वितरित करने के निर्देश दिए है। जिले में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षैत्रो के तहत प्रत्येक निर्वाचकों को मतदान केन्द्र पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो मतदान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निर्वाचक जो किसी कारणवंश ईपिक प्रस्तुत नहीं करते है, उन्हें अपनी पहचान के लिए निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रामणित फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निग आॅफीसर मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी को प्रामाणिक फोटो मतदान पर्चियों की अतिरिक्त प्रति के साथ ड्यूटी पर तैनात करेगे, ताकि यदि कोई मतदान केन्द्र पर अपना प्रामाणिक फोटो मतदान पर्ची नहीं लाता है तो वह अपनी प्रामाणिक फोटो मतदान पर्ची मतदान केन्द्र के बाहर से प्राप्त कर सकता है।
ये होगे वैकल्पिक फोटो पहचान के दस्तावेज
पासपोर्ट फोटो ड्राइंविग लाइसैस पैनकार्ड आधार कार्ड।
मनरेगा जाॅब कार्ड।
एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा स्मार्ट कार्ड।
बैंक/डाकघर से जारी फोटो सहित पासबुक।
केन्द्रीय/राज्य सरकार सार्वजनिक सेक्टर इकाईयों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र।
श्रम मत्रालय की योजनाओं के प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन उनके पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हुए है।                          
                                               क्रमांकः 100/2013/1261/वर्मा

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