नोटा के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने के दिये निर्देश
खंडवा (07 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ अर्थात् नोटा के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश संबंधितों को दिये हैं। भारत निर्वाचन आयोग से नोटा के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार नोटा का विकल्प सभी इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) में रहेगा। सभी बेलट पेपर तथा ई.वी.एम. में ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ नोटा का विकल्प रहेगा, जिससे जो मतदाता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है वह नोटा का चयन कर सकेगा। इससे उसके मत की गोपनीयता बनी रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। नोटा को आमजनों के बीच प्रचारित करने के लिये उपाय किये जा सकते हैं।
नोटा के प्रचार-प्रसार के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उपाय बताए है। सभी संप्रेषण सामग्री जिसमें ई.वी.एम. अथवा ई.वी.एम. संदेश प्रदर्शित होते है उनमें आवश्यक रूप से नोटा के बारे में जानकारी दी जावेगी। ई.वी.एम. परिचय कैम्प में भी नोटा बटन का प्रदर्शन किया जा रहा है। अन्य मुद्रित प्रचार सामग्री जोकि मतदान प्रतिशत् से संबंधित रहती है उसके नीचे भी नोटा की जानकारी होनी चाहिये। ये जानकारी मुद्रित प्रचार सामग्री से फोन्ट आकार में दो आकार कम रहेगी। ई.वी.एम. मशीन में अंतिम बटन नोटा है जिसको मतदाता दबा सकते है यदि वह चुनाव लड़ रहे किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है। वह मतदाता जो किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है वह अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के विकल्प को चुनकर कर सकता है।
क्रमांकः 19/2013/1180
खंडवा (07 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ अर्थात् नोटा के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश संबंधितों को दिये हैं। भारत निर्वाचन आयोग से नोटा के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार नोटा का विकल्प सभी इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) में रहेगा। सभी बेलट पेपर तथा ई.वी.एम. में ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ नोटा का विकल्प रहेगा, जिससे जो मतदाता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है वह नोटा का चयन कर सकेगा। इससे उसके मत की गोपनीयता बनी रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। नोटा को आमजनों के बीच प्रचारित करने के लिये उपाय किये जा सकते हैं।
नोटा के प्रचार-प्रसार के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उपाय बताए है। सभी संप्रेषण सामग्री जिसमें ई.वी.एम. अथवा ई.वी.एम. संदेश प्रदर्शित होते है उनमें आवश्यक रूप से नोटा के बारे में जानकारी दी जावेगी। ई.वी.एम. परिचय कैम्प में भी नोटा बटन का प्रदर्शन किया जा रहा है। अन्य मुद्रित प्रचार सामग्री जोकि मतदान प्रतिशत् से संबंधित रहती है उसके नीचे भी नोटा की जानकारी होनी चाहिये। ये जानकारी मुद्रित प्रचार सामग्री से फोन्ट आकार में दो आकार कम रहेगी। ई.वी.एम. मशीन में अंतिम बटन नोटा है जिसको मतदाता दबा सकते है यदि वह चुनाव लड़ रहे किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है। वह मतदाता जो किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है वह अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के विकल्प को चुनकर कर सकता है।
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